पर्यावरण कानून का उल्लंघन: ग्रीन ट्रिब्यूनल ने टेक्नीशियन की मौत पर नोएडा अथॉरिटी को नोटिस जारी किया

By रेनू तिवारी | Jan 22, 2026

नोएडा के सेक्टर 150 में जलभराव वाले गड्ढे में गिरकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की दुखद मृत्यु के मामले में अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने कड़ा रुख अपनाया है। गुरुवार को इस घटना पर स्वत: संज्ञान (Suo Motu) लेते हुए ट्रिब्यूनल ने नोएडा प्राधिकरण को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। ट्रिब्यूनल का यह कदम 20 जनवरी, 2026 को प्रकाशित एक न्यूज़ रिपोर्ट के बाद आया, जिसका शीर्षक था "नोएडा के CEO हटाए गए, CM ने टेक्नीशियन के डूबने के मामले में SIT जांच के आदेश दिए"। नोटिस में, NGT ने कहा कि रिपोर्ट पर्यावरण नियमों के पालन और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के संबंध में महत्वपूर्ण सवाल उठाती है।

इन सभी संगठनों को अगली सुनवाई से कम से कम एक सप्ताह पहले हलफनामे के साथ अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है, जो 10 अप्रैल, 2026 को होनी है। NGT ने जोर दिया कि यह मामला पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के संभावित उल्लंघन का संकेत देता है और कहा कि न्यूज़ रिपोर्ट पर्यावरण नियमों के प्रवर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे उठाती है।

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पांच बिल्डरों के खिलाफ एक और FIR दर्ज

गुरुवार को अधिकारियों ने बताया कि इससे पहले दिन में, लोटस ग्रीन्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और MZ विज़टाउन प्लानर्स प्राइवेट लिमिटेड के पांच बिल्डरों के खिलाफ सेक्टर 150 में एक बड़े पानी से भरे गड्ढे के संबंध में पर्यावरण और प्रदूषण कानूनों के कथित उल्लंघन के लिए एक और FIR दर्ज की गई, जिसके कारण एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत हो गई थी। यह FIR ऐसे समय में दर्ज की गई है जब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित एक विशेष जांच दल (SIT) गुरुवार को तीसरे दिन भी मामले की जांच जारी रखे हुए है।

SIT ने नोएडा अथॉरिटी के विभिन्न विभागों से विवरण मांगा

घटनाक्रम से परिचित अधिकारियों ने बताया कि SIT ने नोएडा अथॉरिटी के विभिन्न विभागों, जिसमें सिविल, प्रोजेक्ट्स और ट्रैफिक सेल शामिल हैं, से सेक्टर 150 में किए गए कार्यों के बारे में विवरण मांगा है, खासकर उस जगह के आसपास जहां सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत हुई थी।

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SIT प्रमुख ADG (मेरठ जोन) भानु भास्कर ने यहां निरीक्षण के पहले दिन पत्रकारों को बताया था कि तीन सदस्यीय टीम को शनिवार तक सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। FIR के मुताबिक, बुधवार को नॉलेज पार्क पुलिस स्टेशन में अभय कुमार, संजय कुमार, मनीष कुमार, अंचल बोहरा और निर्मल कुमार के खिलाफ एनवायरनमेंट (प्रोटेक्शन) एक्ट, 1986 की धारा 15, वॉटर (प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन) एक्ट, 1974 की धारा 24 और 43, और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 290, 270 और 125 के तहत एक नया मामला दर्ज किया गया। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने मंगलवार को MZ विज़टाउन प्लानर्स के डायरेक्टर अभय कुमार को गिरफ्तार किया था, जिन्हें बुधवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

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