Explained: केंद्र ने Tax Bill 2025 को क्यों लिया वापस, सोमवार को पेश किया जाएगा नया विधेयक

By अंकित सिंह | Aug 08, 2025

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को लोकसभा में आयकर विधेयक, 2025 वापस ले लिया। नया आयकर विधेयक 11 अगस्त को लोकसभा में पेश किया जाएगा। आयकर विधेयक, 2025 को आयकर अधिनियम, 1961 की जगह लेने के लिए लाया गया था। सरकार ने 13 फरवरी, 2025 को यह विधेयक पेश किया था। बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे पर विपक्षी दलों के सदस्यों के शोर-शराबे के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रवर समिति की रिपोर्ट के अनुसार आयकर विधेयक, 2025 को वापस लेने की अनुमति मांगी। सदन की मंजूरी के बाद उन्होंने आयकर विधेयक वापस ले लिया। 

 

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मामले से जुड़े सूत्रों ने बताया, "बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली प्रवर समिति द्वारा की गई अधिकांश सिफारिशों को शामिल करते हुए आयकर विधेयक का नया संस्करण सोमवार, 11 अगस्त को पेश किया जाएगा।" उन्होंने आगे कहा कि विधेयक के विभिन्न संस्करणों से भ्रम की स्थिति से बचने और सभी बदलावों को शामिल करते हुए एक स्पष्ट और अद्यतन संस्करण प्रदान करने के लिए, आयकर विधेयक का नया संस्करण सोमवार को सदन में विचार के लिए पेश किया जाएगा।


फरवरी में सदन में पेश किये जाने के बाद विधेयक को तुरंत ही अवलोकन के लिए प्रवर समिति को भेज दिया गया था। संसद के मौजूदा मानसून सत्र के पहले दिन, 21 जुलाई को, नए आयकर विधेयक पर संसदीय पैनल की रिपोर्ट लोकसभा में पेश की गई। अपनी रिपोर्ट में, पैनल ने परिभाषाओं को सख्त बनाने, अस्पष्टताओं को दूर करने और नए कानून को मौजूदा ढाँचों के अनुरूप बनाने के लिए महत्वपूर्ण बदलावों का सुझाव दिया है। समिति ने नए कानून में धार्मिक-सह-परमार्थ ट्रस्टों को दिए गए गुप्त चंदे पर कर छूट जारी रखने का भी समर्थन किया, साथ ही सुझाव दिया कि करदाताओं को बिना किसी दंडात्मक शुल्क का भुगतान किए, आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि के बाद भी टीडीएस रिफंड का दावा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। 

 

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नए विधेयक में सरकार ने गैर-लाभकारी संगठनों (एनपीओ) को विशुद्ध रूप से धार्मिक ट्रस्टों द्वारा प्राप्त गुप्त चंदे पर कर लगाने से छूट दी है। हालांकि, किसी ऐसे धार्मिक ट्रस्ट द्वारा प्राप्त दान, जो अस्पताल और शिक्षण संस्थान संचालित करने जैसे अन्य धर्मार्थ कार्य भी करते हों, पर विधेयक के तहत कानून के अनुसार कर लगाया जाएगा। 

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