By अभिनय आकाश | Jan 14, 2026
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उसने सुमाया समूह और अन्य के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 35.22 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया है। इन संपत्तियों में बैंक बैलेंस, डीमैट होल्डिंग्स, म्यूचुअल फंड के रूप में चल संपत्तियां और दो अचल संपत्तियां शामिल हैं। ईडी के मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय ने वर्ली पुलिस स्टेशन द्वारा सुमाया इंडस्ट्रीज लिमिटेड और उसके प्रवर्तकों सहित विभिन्न व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ आईपीसी, 1860 के विभिन्न प्रावधानों के तहत दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के आधार पर जांच शुरू की। उन पर भविष्य में 'जरूरत के लिए भोजन कार्यक्रम' के लाभों का वादा करके 137 करोड़ रुपये की धनराशि का गबन करने और साजिश रचने का आरोप है।
ईडी की जांच से यह भी पता चलता है कि सुमाया समूह और उसके सहयोगियों ने 'नीड टू फीड' कार्यक्रम की आड़ में हरियाणा सरकार का फर्जी अनुबंध तैयार किया, ताकि धन और व्यापार वित्तपोषण प्राप्त किया जा सके। इस प्रकार उन्होंने वास्तविक न होने वाले व्यावसायिक कार्यों को वास्तविक कारोबार के रूप में प्रस्तुत किया। ईडी ने एक बयान में यह जानकारी दी। ईडी ने आगे कहा कि उसकी जांच से पता चलता है कि सुमाया समूह की संस्थाओं द्वारा प्राप्त धन को उशिक गाला ने एक एजेंट के माध्यम से दिल्ली और हरियाणा स्थित फर्जी कृषि व्यापारी संस्थाओं को हस्तांतरित कर दिया, ताकि वास्तविक खरीद को झूठा रूप दिया जा सके।
कोई वास्तविक कृषि खरीद नहीं हुई; इसके बजाय, गबन की गई धनराशि को अन्य फर्जी संस्थाओं से नकद और आरटीजीएस लेनदेन के माध्यम से उशिक गाला को वापस भेज दिया गया। सुमाया ने बड़े पैमाने पर व्यापार का आभास कराने के लिए फर्जी चालान और ट्रक रसीदें बनाईं, जिसके परिणामस्वरूप 5,000 करोड़ रुपये के चक्रीय लेनदेन हुए, जिनमें से केवल लगभग 10 प्रतिशत ही वास्तविक थे। ये लेनदेन चक्रीय तरीके से किए गए, जिससे संबंधित संस्थाओं के कारोबार में वृद्धि हुई। इन बढ़ाए गए लेनदेन ने सुमाया के कारोबार को कृत्रिम रूप से बढ़ाया (दो वर्षों में 210 करोड़ रुपये से 6,700 करोड़ रुपये तक) और इसके शेयर की कीमत में अभूतपूर्व उछाल आया, जिससे सूचीबद्ध समूह संस्थाओं के निवेशकों को भ्रामक तस्वीर पेश की गई।