संघीय न्यायाधीश ने ट्रंप के अभियान की ओर से पेनसिल्वेनिया में दायर मुकदमे को खारिज किया

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Nov 22, 2020

वाशिंगटन। अमेरिका में एक संघीय न्यायाधीश ने देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अभियान की ओर से पेनसिल्वेनिया में दायर उस मुकदमे को खारिज कर दिया है जिसमें लाखों मतों को अवैध घोषित करने की मांग की गई थी। न्यायाधीश ने कहा कि आरोप अटकलों पर आधारित हैं। यूएस मिडल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पेनसिल्वेनिया के न्यायाधीश मैथ्यू ब्रान ने ट्रंप अभियान का अनुरोध शनिवार को खारिज कर दिया, जिससे तीन नवंबर को हुए चुनाव के परिणामों को चुनौती देने के राष्ट्रपति ट्रंप के प्रयासों को खासा झटका लगा है। 

इसे भी पढ़ें: शिवराज सिंह चौहान ने गुपकार गठबंधन को बताया गुप्तचर संगठन, कहा- पाकिस्तान और चीन के लिए कर रहे हैं जासूसी

राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडन विजयी रहे हैं। न्यायाधीश ब्रान ने कुछ दिन पहले आरोप लगाया था कि उन्हें फोन कॉल करके परेशान किया जा रहा है। उन्होंने अपने फैसले में कहा कि ट्रंप अभियान ने ‘‘तोड़-मरोड़ कर और बिना आधार के कानूनी दलीलें’’ पेश कीं और अटकलों पर आधारित आरोपों के समर्थन में सबूत पेश नहीं किए। ट्रंप अभियान ने मतदान प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए इस महीने की शुरुआत में मुकदमा दायर किया था। नव-निर्वाचित राष्ट्रपति बाइडन ने पेनसिल्वेनिया में ट्रंप को 81,000 से भी अधिक मतों के अंतर से पछाड़ दिया। इस महत्वपूर्ण राज्य में 20 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हैं। न्यायाधीश ब्रान ने अपने फैसले में कहा, ‘‘यह अदालत ऐसा कोई आधार नहीं समझ सकी है जिसके तहत वादी ने चुनाव में इतने व्यापक सुधार की मांग की है।

प्रमुख खबरें

Giani Zail Singh Birth Anniversary: पंजाब के इकलौते और देश के 7वें राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह

हमारी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहती थी : Abhishek Banerjee

न्यूयॉर्क के ‘Times Square’ पर 500 से अधिक महिलाओं ने भिन्न शैलियों की साड़ियों का प्रदर्शन किया

Manohar Lal Khattar Birthday: आज अपना 70वां जन्मदिन मना रहे मनोहर लाल खट्टर, जानिए रोचक बातें