SC ने UGC का फैसला रखा बरकरार, कहा- बिना परीक्षा के अंतिम वर्ष के छात्रों को नहीं कर सकते प्रमोट

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Aug 28, 2020

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि राज्य एवं विश्वविद्यालय 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराए बिना विद्यार्थियों को प्रोन्नत नहीं कर सकते हैं। अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने के यूजीसी के फैसले को बरकरार रखते हुए, न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अगर किसी राज्य को लगता है कि वह उस तारीख तक परीक्षाएं आयोजित नहीं करा सकता तो उसे परीक्षा की नयी तारीखों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) का रुख करना चाहिए। शिवसेना की युवा शाखा, युवा सेना शीर्ष अदालत में एक याचिकाकर्ता है और उसने कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के बीच परीक्षाएं कराने के यूजीसी के निर्देशों पर सवाल उठाया है। 

इसे भी पढ़ें: परीक्षाएं आयोजित कराए बगैर डिग्री देने पर राज्य निर्णय नहीं कर सकते: UGC ने SC से कहा 

यूजीसी ने पूर्व में कहा था कि छह जुलाई के दिशा-निर्देश विशेषज्ञों की अनुशंसाओं पर आधारित हैं और उन्हें उचित चर्चा के बाद तैयार किया गया है और यह दावा करना गलत होगा कि दिशा-निर्देशों के लिहाज से अंतिम परीक्षाएं कराना संभव नहीं है। अंतिम वर्ष की परीक्षाएं रद्द करने के दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों के फैसले पर निशाना साधते हुए, यूजीसी ने कहा कि ऐसे फैसले उच्च शिक्षा के मानकों को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं और उच्च शिक्षा के मानकों को निर्धारित एवं समन्वित करने के विधायी क्षेत्र पर अतिक्रमण हैं जोकि संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत केवल संसद का विशेषाधिकार है।

प्रमुख खबरें

प्रिय नरेंद्र के दोस्त के पास जिनपिंग, यूरोप में कमजोर होती पकड़ के बीच चीनी राष्ट्रपति मैक्रों से क्या करेंगे मिन्नत?

Sikkim Profile: देश का 22वां राज्य है सिक्किम, यहां समझिए इसका सियासी समीकरण

MI vs KKR Preview: खराब फॉर्म से जूझ रही मुंबई की कोलकाता से भिड़ंत, प्लेऑफ की राह मुश्किल

मुलायम के गढ़ में CM योगी का रोड शो, बुलडोजर पर खड़े होकर लोगों ने किया स्वागत, बोले- इस बार इतिहास रचेगा