सरकार ने ‘विवाद से विश्वास’ योजना के तहत भुगतान के लिए समय-सीमा 30 जून तक बढ़ाई

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Apr 24, 2021

नयी दिल्ली। सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण अपनी प्रत्यक्ष कर विवाद निवारण योजना ‘विवाद से विश्वास’ के तहत भुगतान करने की समय-सीमा दो महीने और बढ़ाकर 30 जून तक कर दी है। सरकार ने कर अधिकारियों द्वारा उन मामलों में आकलन पुन: शुरू करने के लिए नोटिस जारी करने की तारीख भी 30 जून तक बढ़ा दी है जिनमें आय का आकलन नहीं हुआ है।

इसे भी पढ़ें: कोलकाता विश्वविद्यालय 45 वर्ष से ऊपर के सभी कर्मचारियों को टीका लगवाएगा

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक बयान में कहा, ‘‘यह भी निर्णय लिया गया है कि प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 के तहत देय राशि के भुगतान का समय, बिना किसी अतिरिक्त राशि के, बढ़ाकर 30 जून, 2021 तक किया जाएगा।

प्रमुख खबरें

लाल सागर में कंटेनर पर मिसाइल हमला, हूती बागियों पर शक

PM Modi गांधी परिवार को गाली दे रहे हैं क्योंकि उनके पास अपनी कोई उपलब्धि नहीं : Kharge

Arunachal Pradesh Elections 2024: अरुणाचल प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टी है पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल, जानिए इतिहास

Article 370 फिर से लागू कराने की किसी में हिम्मत नहीं, पीएम मोदी ने कांग्रेस को दिया चैलेंज