MP पंचायत चुनाव को लेकर सरकार ने जारी किया अध्यादेश,दुबारा होगा परिसीमन

By सुयश भट्ट | Dec 31, 2021

भोपाल। मध्य प्रदेश में फिर पंचायत चुनाव को लेकर सियासत शुरू हो गई है। जानकारी मिली है कि एक बार फिर परिसीमन बदल जाएगा। जिसके लिए राज्य सरकार ने अध्यादेश जारी किया है। जनपद जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन और वार्डो का विभाजन भी नए सिरे से किया जाएगा।

आपको बता दें कि सूबे की शिवराज सरकार ने एक बार फिर मध्य प्रदेश पंचायत राज और ग्राम स्वराज संशोधन (द्वितीय) अध्यादेश जारी किया है। पूर्व में जारी अध्यादेश को वापस लिए जाने के साथ ही कमलनाथ सरकार में परिसीमन प्रभावी हो गया था। और नए अध्यादेश से इसे एक बार फिर से निरस्त कर दिया गया है।

इसे भी पढ़ें:UP के मंत्री का बयान, JNU में चलता है सेक्स स्कैंडल, राहुल गांधी-दीपिका पादुकोण भी जाते हैं 

वहीं प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल की अनुमति के बाद विधि एवं विधायी विभाग ने गुरुवार की देर शाम मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज संशोधन के लिए अध्यादेश की अधिसूचना जारी कर दी गई।

जानकारी मिली है कि इसमें अधिनियम की धारा 10 में प्रावधान किया गया था कि यदि परिसीमन के 18 महीने के भीतर राज्य चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं की जाती है तो इसे रद्द माना जाएगा।

प्रमुख खबरें

Cannes Film Festival 2024 | अन्नू कपूर-स्टारर Hamare Baarah कान्स फिल्म फेस्टिवल 2024 में की जाएगी प्रदर्शित

Cannes 2024: नैन्सी त्यागी ने 20 किलो पिंक गाउन में डेब्यू किया, 30 दिन में बना आउटफिट

Amethi: Rahul-Priyanka पर Smriti Irani का सीधा वार, बोलीं- जो लोग बूथ लूटते थे वे एक साधारण पार्टी कार्यकर्ता से हार गए

पूर्वांचल की क्षत्रिय सियासत में बीजेपी को धनंजय का साथ लेकिन राजा भैया तटस्थ