दिल्ली हिंसा मामले में HC ने पुलिस की याचिका पर स्कूल मालिक से मांगा जवाब

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jun 23, 2020

नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली में फरवरी में हुए सांप्रदयिक दंगों से जुड़े एक मामले में पुलिस की याचिका पर एक निजी स्कूल के मालिक से जवाब मांगा है। पुलिस ने अपनी याचिका में शिव विहार स्थित राजधानी स्कूल के मालिक फैसल फारूक की जमानत का विरोध किया है। वह उन 18 लोगों में शामिल है जिन्हें डीआरपी कॉन्वेंट स्कूल के पास संपत्ति को जलाने और नष्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 

इसे भी पढ़ें: दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के 2909 नए मामले सामने आए

उत्तर-पूर्वी दिल्ली में संशोधित नागरिकता कानून के विरोधियों और समर्थकों के बीच झड़प के बाद सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे थे। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करते हुए कहा कि यदि प्रतिवादी/आरोपी (फारूक) अब भी हिरासत में है तो उसे अगले आदेश तक रिहा नहीं किया जाएगा। पुलिस ने फारूक को जमानत देने के 20 जून के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी है। उच्च न्यायालय अब मामले में मंगलवार को सुनवाई करेगा। इसने कहा कि आदेश की प्रति संबंधित न्यायाधीश और जेल अधीक्षक को फोन, मेल या किसी अन्य माध्यम से पहुंचाई जाए।


प्रमुख खबरें

Nijjar हत्या मामले में भारतीयों की गिरफ्तारी के बाद PM Trudeau ने दी पहली प्रतिक्रिया, कहा कानून के शासन वाला देश है कनाडा

Skin Care: स्किन पिग्मेंटेशन को दूर करने के लिए इन तीन तरीकों से इस्तेमाल करें आलू

Hardeep Singh Nijjar हत्याकांड में 3 तीन भारतीयों की गिरफ्तार पर S Jaishankar ने दी की प्रतिक्रिया, Canada को लेकर कही ये बात

Idli For Breakfast: नाश्ते को बनाना है टेस्टी और हेल्दी तो सर्व करें ये अलग-अलग तरह की इडली