By अभिनय आकाश | Aug 25, 2022
बिलकिस बानो केस में दोषियों की रिहाई के खिलाफ दायर याचिका पर गुरुवार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। बिलकिस बानो मामले में दोषियों की रिहाई के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया। बिलकिस बानो केस में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा क्या हुआ कि रातों रात दोषियों को छोड़ने का फैसला हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार-हत्या मामले में 11 दोषियों को भी पक्षकार बनाने के निर्देष दिए हैं। मामले में अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी।
गुजरात सरकार की सजा माफी योजना के तहत उन्हें रिहा किया गया था। सरकार के इस कदम की आलोचना करते हुए बिलकिस ने कहा कि ‘इतना बड़ा और अन्यायपूर्ण फैसला’ लेने से पहले किसी ने उनकी सुरक्षा के बारे में नहीं पूछा और नाही उनके भले के बारे में सोचा। उन्होंने गुजरात सरकार से इस बदलने और उन्हें ‘‘बिना डर के शांति से जीने’ का अधिकार देने को कहा।