By अभिनय आकाश | Dec 03, 2024
दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग जांच के खिलाफ कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की याचिका पर सुनवाई 23 जनवरी, 2025 तक के लिए स्थगित कर दी। न्यायमूर्ति प्रथिबा एम सिंह और न्यायमूर्ति अमित शर्मा की पीठ ने पहले से ही सूचीबद्ध मामलों की आंशिक सुनवाई के कारण सुनवाई शुरू करने में असमर्थता का हवाला देते हुए मामले को स्थगित कर दिया। पीठ ने कहा कि पक्षों की ओर से पेश वकील का कहना है कि मामले में कुछ समय लगेगा। आंशिक सुनवाई वाले मामले पहले से ही अदालत में सूचीबद्ध होने के कारण सुनवाई शुरू करना संभव नहीं होगा।
हालांकि, ईडी ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि विचाराधीन दो ईसीआईआर कुछ तथ्यात्मक ओवरलैप के साथ अलग-अलग मामलों से संबंधित हैं, लेकिन दोबारा जांच नहीं की गई थी। एजेंसी के मुताबिक, पहला ईसीआईआर 8.59 करोड़ रुपये की आपराधिक साजिश से संबंधित है, जबकि मौजूदा मामले में 74.93 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति शामिल है। उत्तरार्द्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अक्टूबर 2020 में बेंगलुरु में दर्ज की गई एक सीबीआई एफआईआर से उपजा है।