By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jun 04, 2025
बंबई उच्च न्यायालय ने मंगलवार को बकरीद त्योहार के अलावा महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के विशालगढ़ किले में स्थित दरगाह पर आयोजित उर्स के मौके पर पशुओं की बलि (कुर्बानी) देने को अनुमति दे दी।
पीठ ने सात जून को मनाए जाने वाले बकरीद के त्योहार और विशालगढ़ किले में स्थित दरगाह पर आठ से 12 जून तक आयोजित होने वाले चार-दिवसीय उर्स (मेला) के दौरान पशुओं की बलि देने की अनुमति दे दी।
अदालत ने कहा कि यह आदेश न केवल दरगाह न्यास पर लागू होगा, बल्कि अन्य श्रद्धालुओं पर भी लागू होगा। पुरातत्व विभाग के उपनिदेशक ने महाराष्ट्र प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम का हवाला देते हुए किले में पशु बलि पर रोक लगा दी थी। लेकिन न्यास ने दलील दी कि बलि एक ‘पुरानी प्रथा’ है, जो किले से 1.4 किलोमीटर दूर निजी भूमि पर दी जाती है और मांस को तीर्थयात्रियों और आसपास के ग्रामीणों में वितरित किया जाता है।