By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jan 17, 2022
मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को सिंधुदुर्ग जिले में पुलिस द्वारा दर्ज हत्या के प्रयास के एक मामले में भाजपा विधायक नितेश राणे को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति सी वी भडांग की एकल पीठ ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नितेश कीअग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी लेकिन उसने मामले के एक अन्य आरोपी मनीष दलवी की याचिका को स्वीकार कर लिया। नितेश के वकील नितिन प्रधान ने तब उच्च न्यायालय से पुलिस के पहले के आश्वासन को आगे बढ़ाने की मांग की कि विधायक के खिलाफ एक और सप्ताह कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
कंकावली विधायक राणे ने दावा किया था कि उन्हें राजनीतिक कारणों से झूठे मामले में फंसाया गया था जबकि पुलिस ने दावा किया कि नितेश शिवसेना कार्यकर्ता की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी और मुख्य साजिशकर्ता है। न्यायमूर्ति भडांग ने दलवी को अग्रिम जमानत देते हुए उन्हें 20, 21 और 22 जनवरी को सुबह 11 बजे से दोपहर एक बजे के बीच और उसके बाद भी पुलिस द्वारा बुलाये जनेपर उन्हेंसिंधुदुर्ग पुलिस के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया। यह मामला सिंधुदुर्ग जिला सहकारी बैंक के चुनाव के प्रचार के दौरान शिवसेना के स्थानीय कार्यकर्ता संतोष परब पर हुए कथित हमले से संबंधित है।