ट्रेन में सामान की सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी? हाई कोर्ट ने कहा- यात्री अपने सामान की रक्षा खुद जिम्मेदार करें

By अंकित सिंह | Apr 10, 2025

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि ट्रेन में यात्रा करने वाला यात्री अपने सामान की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है और रेलवे किसी भी चोरी के लिए उत्तरदायी नहीं है, जब तक कि उसके अधिकारियों द्वारा लापरवाही या कदाचार न किया गया हो। न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा ने एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वह जनवरी, 2013 में नई दिल्ली से नागपुर की यात्रा के दौरान थर्ड एसी कोच में यात्रा कर रहा था और उसका बैग, जिसमें उसका लैपटॉप, कैमरा, चार्जर, चश्मा और एटीएम कार्ड थे, चोरी हो गया।

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याचिका में उक्त व्यक्ति ने अपने चोरी हुए सामान के लिए 84,000 रुपये और रेलवे द्वारा दी गई कथित असुविधा और उत्पीड़न के लिए एक लाख रुपये का मुआवजा मांगा था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आयोग के निर्णय को सही ठहराया और कहा कि शिकायत मुख्य रूप से इस आधार पर थी कि सहायक सो रहा था और और असभ्य था तथा टीटी का कोच में पता नहीं चल पा रहा था। फैसले में कहा गया कि टीटी की अनुपस्थिति मात्र से सेवा में कमी नहीं मानी जा सकती, क्योंकि ऐसा कोई आरोप नहीं है जिसमें कहा गया हो कि टीटी ने कोच का दरवाजा बंद नहीं किया था।

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