आईबीबीआई के प्रमुख ने कहा, दिवाला कानून में संशोधन से कंपनियों को राहत मिलेगी

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jun 06, 2020

नयी दिल्ली। भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई)ने शुक्रवार को कहा कि कोरोना वायरस की वजह से कर्ज चूक के नए मामलों में दिवाला कार्रवाई पर कम से कम छह माह की रोक के फैसले से कंपनियों को राहत की सांस मिलेगी। आईबीबीआई के चेयरमैन एम एस साहू ने कहा कि इससे कंपनियों को अपने कारोबार को नए माहौल के अनुकूल ढालने में मदद मिलेगी। कोरोना वायरस की वजह से लागू लॉकडाउन से आर्थिक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हुईं। इसके बीच सरकार ने शुक्रवार को दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी किया है।

प्रमुख खबरें

Petrol-Diesel पर Fake News Alert: सरकार ने दी चेतावनी, अफवाह फैलाने पर होगी कानूनी कार्रवाई

HDFC Bank के पूर्व चेयरमैन के एक पत्र से हिला बाजार, Investors की चिंता के बीच SEBI Probe शुरू

Harry Maguire का बड़ा बयान, बोले- Coach Amorim नहीं, Manchester United के खिलाड़ी थे जिम्मेदार

World Cup से बाहर होंगे Neymar? ब्राजील के कोच Carlo Ancelotti ने चयन पर स्थिति साफ की