By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jun 06, 2020
नयी दिल्ली। भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई)ने शुक्रवार को कहा कि कोरोना वायरस की वजह से कर्ज चूक के नए मामलों में दिवाला कार्रवाई पर कम से कम छह माह की रोक के फैसले से कंपनियों को राहत की सांस मिलेगी। आईबीबीआई के चेयरमैन एम एस साहू ने कहा कि इससे कंपनियों को अपने कारोबार को नए माहौल के अनुकूल ढालने में मदद मिलेगी। कोरोना वायरस की वजह से लागू लॉकडाउन से आर्थिक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हुईं। इसके बीच सरकार ने शुक्रवार को दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी किया है।