आईबीबीआई के प्रमुख ने कहा, दिवाला कानून में संशोधन से कंपनियों को राहत मिलेगी

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jun 06, 2020

नयी दिल्ली। भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई)ने शुक्रवार को कहा कि कोरोना वायरस की वजह से कर्ज चूक के नए मामलों में दिवाला कार्रवाई पर कम से कम छह माह की रोक के फैसले से कंपनियों को राहत की सांस मिलेगी। आईबीबीआई के चेयरमैन एम एस साहू ने कहा कि इससे कंपनियों को अपने कारोबार को नए माहौल के अनुकूल ढालने में मदद मिलेगी। कोरोना वायरस की वजह से लागू लॉकडाउन से आर्थिक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हुईं। इसके बीच सरकार ने शुक्रवार को दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी किया है।

प्रमुख खबरें

भारत टारगेट नहीं, US Visa Policy में बदलाव के बीच Marco Rubio ने की Indians की तारीफ

India-US की दोस्ती में नया अध्याय, 10 साल के लिए Defence Deal रिन्यू, Underwater निगरानी पर करार

Ukraine से West Asia तक... Delhi में S. Jaishankar और US नेता Rubio के बीच इन मुद्दों पर बनी सहमति

Delhi के Hyderabad House में Jaishankar-Rubio की बैठक में बनी Global रणनीति