Imran Khan की उम्मीदों पर फिरा पानी, सिफर मामले में कोर्ट ने 1 अक्टूबर तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत

By अभिनय आकाश | Sep 26, 2023

पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को सिफर मामले में पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान की न्यायिक हिरासत को 14 दिनों के लिए बढ़ा दिया, जिससे उनकी शीघ्र रिहाई की संभावना कम हो गई। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के प्रमुख खान को पिछले महीने वाशिंगटन में देश के दूतावास द्वारा भेजे गए एक केबल (उर्फ सिफर) का खुलासा करके आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन करने के आरोप में मामला दर्ज होने के बाद गिरफ्तार किया गया था।

इसे भी पढ़ें: Biden का डबल गेम, चुपचाप PoK क्‍यों पहुंचे अमेरिकी राजदूत?

सुनवाई के बाद कोर्ट ने जांच पूरी करने के लिए उन्हें 10 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया। अदालत ने पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरेशी की रिमांड भी इसी अवधि के लिए बढ़ा दी। इसी कानून के तहत क़ुरैशी पर भी आरोप लगाया गया है। हालांकि इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को अधिकारियों को खान को रावलपिंडी की अदियाला जेल में स्थानांतरित करने का आदेश दिया, लेकिन निर्देश लागू नहीं किया गया। इससे पहले, अधिकारियों ने सुरक्षा चिंताओं के कारण मामले की सुनवाई जेल में करने की अनुमति दी थी। 

प्रमुख खबरें

Rajasthan Panchayat Election: 16 जिलों में पहले चरण का मतदान खत्म, 80.09 फीसदी वोटिंग

CEC Gyanesh Kumar के खिलाफ विपक्षी INDIA गठबंधन लाएगा जन महाभियोग, 30 अक्टूबर को मॉक पार्लियामेंट

पूर्वी Delhi के स्कूल में 12वीं की छात्रा की जलकर मौत, बैग से मिला सुसाइड नोट

PM Modi रविवार को Odisha में RBI के 169 करोड़ रुपये के Data Center का करेंगे उद्घाटन