INDIA Bloc के सांसद रात 8 बजे राष्ट्रपति मुर्मू से मिलेंगे; शाम 5 बजे संसद के सेंट्रल हॉल में होंगे इकट्ठा

By अंकित सिंह | Oct 09, 2026

सूत्रों के मुताबिक, INDIA ब्लॉक के सांसद रात 8 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने से पहले शाम 5 बजे संसद के सेंट्रल हॉल में इकट्ठा होंगे। गुरुवार को, INDIA ब्लॉक के सदस्यों ने राजघाट का दौरा किया। यह दौरा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच हुआ, जो नई दिल्ली में लगातार तीसरे दिन भी जारी रहे। विपक्षी नेता वोटर लिस्ट में बदलाव में कथित गड़बड़ियों को लेकर कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी, दोनों ने ही इन आरोपों को खारिज कर दिया है।

FIR में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम शामिल था; बैरिकेड वाला गेट खोलने की कोशिश करने के बाद राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया गया और बाराखंभा रोड पुलिस स्टेशन ले जाया गया। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि अशांति के बीच, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (CISF) ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की 'Z+' सुरक्षा को और मज़बूत करने के लिए अतिरिक्त रिज़र्व जवानों को तैनात किया है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियाती कदम के तौर पर, दिल्ली प्रशासन ने 9 और 10 अक्टूबर को शराब की सभी खुदरा दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया है। यह फ़ैसला दिल्ली पुलिस से मिली खुफिया जानकारी और 'कॉकरोच जनता पार्टी' द्वारा कुमार के ख़िलाफ़ संभावित विरोध प्रदर्शनों को ध्यान में रखकर लिया गया है।

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इससे पहले शुक्रवार को, दिल्ली पुलिस ने मुख्य चुनाव आयुक्त की जवाबदेही को लेकर 10 अक्टूबर को होने वाले प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। पुलिस ने इसके लिए बहुत कम समय पहले सूचना मिलने, पहले नियमों का पालन न करने और कानून-व्यवस्था से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया। संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने बताया कि आवेदन ज़रूरी 10 दिन पहले की सूचना के बिना मिला था: "नई दिल्ली ज़िले में एक आवेदन मिला था जिसमें बताया गया था कि वे CEC की जवाबदेही को लेकर 10 अक्टूबर को एक प्रदर्शन—यानी विरोध—करना चाहते हैं। इस सूचना की जांच और विचार करने पर पाया गया कि सबसे पहले तो यह बहुत कम समय पहले मिली थी। हमारी तय गाइडलाइंस के अनुसार, हमें धरने/विरोध प्रदर्शन से कम से कम 10 दिन पहले इसकी सूचना चाहिए होती है, जो इस मामले में नहीं हुआ।" इसके अलावा, नई दिल्ली ज़िले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू है, जिसके तहत किसी भी तरह की गैर-कानूनी भीड़ या विरोध प्रदर्शन पर रोक है।

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