आतंकी उमर शेख की रिहाई के आदेश पर भारत का पक्ष, कहा- यह न्याय का मजाक है

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jan 29, 2021

नयी दिल्ली। पत्रकार डेनियल पर्ल की हत्या के मामले में मुख्य संदिग्ध उमर सईद शेख को पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिहा करने के आदेश देने के बाद भारत ने बृहस्पतिवार को कहा कि आतंकवाद के जघन्य कृत्य में उसे दोषी नहीं ठहराया जाना न्याय का मजाक है। पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने शेख के बरी होने के खिलाफ दायर अपील को खारिज करते हुए उसकी रिहाई का आदेश दिया है। पर्ल की 2002 में अपहरण के बाद हत्या कर दी गई थी।

इसे भी पढ़ें: प्रदर्शन कर रहे किसानों को धमाकाया जा रहा है, हम उनके साथ खड़े हैं: राहुल गांधी

उन्होंने कहा, ‘‘हमारा रुख वही है कि पाकिस्तान को अपनी सरजमीन से पैदा होने वाले आतंकवाद और आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ सतत, विश्वसनीय और ठोस कार्रवाई करनी होगी।’’ गौरतलब है कि वर्ष 2002 में कराची में ‘द वॉल स्ट्रीट जर्नल’ के दक्षिण एशिया ब्यूरो प्रमुख पर्ल (38) का उस समय अपहरण कर लिया गया था, जब वह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और अलकायदा के बीच संबंधों पर एक खबर के लिए जानकारी जुटा रहे थे। इसके बाद सिर कलम करके उनकी हत्या कर दी गई थी।

प्रमुख खबरें

Jammu and Kashmir | शोपियां के बाद अब पुलवामा में तहलका! CRPF और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 2 आतंकी सहयोगी गिरफ्तार, साजिश नाकाम

Indonesia Forest Fire: बारिश के लिए 3000 लोगों ने पढ़ी विशेष नमाज

Pulwama में 2 संदिग्ध आतंकी मददगार गिरफ्तार, सुरक्षाबलों ने बरामद किए हथियार

Kashmiri Pandits पर हुए अत्याचार का चुन चुन कर हिसाब ले रही Modi सरकार, 1998 के Wandhama Massacre में 23 लोगों की निर्मम हत्या की फाइल दोबारा खोली