By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jul 26, 2025
दिल्ली की एक अदालत ने 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान आगजनी, दंगा और भड़काऊ नारे लगाने सहित संज्ञेय अपराधों का आरोप लगाने वाली एक शिकायत पर पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है।
न्यायिक मजिस्ट्रेट इसरा जैदी, रहीस अहमद की शिकायत पर सुनवाई कर रही थीं जिसमें आरोप लगाया गया था कि 25 फरवरी 2020 को उनके परिवार को घातक हथियारों से लैस भीड़ ने निशाना बनाया, भड़काऊ सांप्रदायिक नारे लगाए, अभद्र का प्रयोग किया, उनके घर को लूटा, उनकी संपत्ति के एक हिस्से को आग लगा दी और उन्हें धमकी दी।
अहमद की शिकायत में कहा गया है कि चूंकि मामले को असंबंधित शिकायतों के साथ जोड़ दिया गया है इसलिए अदालत पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दे सकती है।