By अंकित सिंह | Jul 30, 2026
दिल्ली सरकार ने गुरुवार को कहा कि जंतर-मंतर पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन यह भी साफ़ किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों को कोई सुरक्षा नहीं दी जाएगी। दिल्ली के गृह विभाग की ओर से जारी एक बयान में सरकार ने आगे कहा कि अगर प्रदर्शन के दौरान किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया गया या गिरफ्तार किया गया, तो उसे रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा समीक्षा के बाद ही किया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि गिरफ्तार लोगों को जल्द से जल्द रिहा किया जाएगा।
दूसरी ओर दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर किए जा रहे इन दावों को बृहस्पतिवार को झूठ और भ्रामक बताया कि जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी गई है। पुलिस ने कहा कि यह जगह अब भी अनुमति लेकर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों के लिए उपलब्ध है। पुलिस ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर फैल रही यह अफवाह पूरी तरह बेबुनियाद और तथ्यहीन है कि अब जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। पुलिस ने कहा कि जंतर-मंतर अब भी शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के लिए अधिकृत स्थान है। यहां उच्चतम न्यायालय के निर्देशों और अदालती आदेश के अनुरूप दिल्ली पुलिस द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार प्रदर्शन किए जा सकते हैं।
मौजूदा एसओपी के तहत, सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी मिलने पर जंतर-मंतर पर अधिकतम 1,000 लोगों के जुटने की अनुमति दी जा सकती है। इससे पहले सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा था कि जंतर मंतर को विरोध-प्रदर्शनों के लिए बंद कर दिया गया है। पुलिस ने लोगों से अपील की कि वे अपुष्ट सूचना पर भरोसा न करें और न ही उसे आगे फैलाएं। पुलिस ने कहा कि सही और प्रमाणिक जानकारी के लिए केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें।
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