केजरीवाल को कोर्ट से झटके पर झटका, वकीलों से हफ्ते में 5 बार मुलाकात की मांग ठुकराई

By अंकित सिंह | Apr 10, 2024

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को उत्पाद शुल्क नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी। इसके बाद केजरीवाल को एक और बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को केजरीवाल द्वारा दायर उस आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपनी कानूनी बैठकें बढ़ाने की मांग की थी, जबकि वह अब खत्म हो चुकी दिल्ली शराब आबकारी नीति 2021-22 से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।

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दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर कर अपनी कानूनी बैठकों को सप्ताह में दो बार से बढ़ाकर सप्ताह में पांच बार करने की मांग की थी। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने 5 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रखने के बाद आवेदन खारिज कर दिया। केजरीवाल की ओर से पेश वकील विवेक जैन ने कहा था कि उनके खिलाफ 35 से 40 मामले चल रहे हैं और किसी व्यक्ति को समझने और निर्देश देने के लिए सप्ताह में दो बार आधा घंटा पर्याप्त नहीं है।

उन्होंने आगे तर्क दिया कि यह सबसे बुनियादी अधिकार है और आप सांसद संजय सिंह का उदाहरण दिया, जिन्हें न्यायिक हिरासत में रहने के दौरान सप्ताह में तीन बार अपने वकीलों से मिलने की अनुमति दी गई थी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने यह कहते हुए आवेदन का विरोध किया था कि केवल इसलिए कि वह जेल से सरकार चलाने का विकल्प चुनता है, उसे अपवाद नहीं माना जा सकता है और उसे विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता है। 

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उन्होंने अदालत को यह भी बताया था कि परामर्श के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए कानूनी बैठकों का दुरुपयोग किया जा रहा है और कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत बयान दर्ज किए गए हैं कि केजरीवाल वकीलों के माध्यम से आदेश पारित कर रहे हैं। आगे तर्क देते हुए ईडी के विशेष लोक अभियोजक, ज़ोहेब हुसैन ने तर्क दिया कि पांच कानूनी बैठकें देना जेल मैनुअल के खिलाफ है, जबकि यह बताते हुए कि जेसी के परिणामों में से एक यह है कि बाहरी दुनिया में आपका जोखिम सीमित है और कानून के अनुसार है।

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