Supreme Court की शरण में पहुंचे Arvind Kejriwal, हाईकोर्ट से झटका मिलने के बाद खटखटाया दरवाजा

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रितिका कमठान । Apr 10 2024 10:02AM

अरविंद केजरीवाल हाई कोर्ट के उसे आदेश के खिलाफ व सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं जिसमें हाईकोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से राहत देने की याचिका को खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार कर दिया है।

एक्साइज पॉलिसी मामले में गिरफ्तारी से अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली है। हाई कोर्ट से रात नहीं मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल अब सुप्रीम कोर्ट की शरण में पहुंचे हैं। अरविंद केजरीवाल हाई कोर्ट के उसे आदेश के खिलाफ व सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं जिसमें हाईकोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से राहत देने की याचिका को खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार कर दिया है। इस मामले में अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वकील सुप्रीम कोर्ट के सामने इस मामले को रखेंगे। 

इस मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई की मांग की जाएगी। गौरतलब है कि 9 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल की याचिका पर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है। इस दौरान हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा था कि जांच एजेंसी द्वारा की गई गिरफ्तारी सही है।

दरअसल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी और गिरफ्तारी और ईडी की रीमांड का विरोध किया था। इस दौरान दिल्ली हाई कोर्ट नियर विनस केजरीवाल की याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया जिसे अरविंद केजरीवाल को बढ़ाकर झटका लगा था। हाई कोर्ट ने माना की जाती एजेंसी ने जितने भी सबूत जुटा है उसे पता चलता है कि केजरीवाल ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर ही साजिश रची थी।

इस मामले पर हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने फैसला सुनाया और कहा कि केजरीवाल इस पूरी साजिश में शामिल थे। उन्होंने रिश्वत लेने और क्राइम से लेकर जो चीजें हुई उसमें अहम भूमिका निभाई है। अरविंद केजरीवाल खुद शराब नीति बनाने के साथ रिश्वत का पैसा जमा करने में भी शामिल थे। इस मामले में जो भी बयान दर्ज हुए हैं वह अदालत के समक्ष पेश किया जा चुके हैं। हाई कोर्ट ने साफ कहा है की अदालत कानून से चलती है सियासी दबाव से नहीं।

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