विधानसभा हंगामा मामले को लेकर केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का किया रुख

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jun 26, 2021

नयी दिल्ली। केरल सरकार ने उच्चतम न्यायालय का रुख कर 2015 में कांग्रेस नीत यूडीएफ शासन के दौरान राज्य विधानसभा में हुए हंगामे के सिलसिले में दर्ज एक आपराधिक मामला वापस लेने की याचिका खारिज करने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है। केरल उच्च न्यायालय के 12 मार्च के आदेश को चुनौती देने संबंधी याचिका न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए 29 जून को आना निर्धारित है। राज्य विधानसभा में 13 मार्च 2015 को अभूतपूर्व दृश्य देखने को मिला था। दरअसल, एलडीएफ (जो उस वक्त विपक्ष में था) सदस्यों ने तत्कालीन वित्त मंत्री एके एम मणि को राज्य का बजट पेश करने से रोकने की कोशिश की थी। मणि बार रिश्वत कांड में आरोपों का सामना कर रहे थे।

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