Maharashtra: स्पीकर के फैसले को कांग्रेस ने बताया असंवैधानिक, शरद पवार बोले- उद्धव को SC जाना होगा

By अंकित सिंह | Jan 10, 2024

महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने बुधवार को कहा कि 21 जून, 2022 को जब प्रतिद्वंद्वी समूह उभरे तो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाला धड़ा ही "असली राजनीतिक दल" था। उन्होंने शिंदे के नेतृत्व वाली सेना द्वारा दायर अयोग्यता याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया। नार्वेकर ने यह भी कहा कि शिवसेना (यूबीटी) के सुनील प्रभु 21 जून, 2022 से सचेतक नहीं रहे। विधानसभा अध्यक्ष ने यह भी कहा कि शिवसेना के ‘प्रमुख’ के पास किसी भी नेता को पार्टी से हटाने की शक्ति नहीं है। इसकी को लेकर कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई है।

 

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महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर का फैसला असंवैधानिक है और यह एक अलोकतांत्रिक फैसला है और यह पार्टी के नियमों के खिलाफ है, उन्होंने स्वीकार किया कि असली शिवसेना 1999 है, उन्होंने दोनों पक्षों के किसी भी विधायक को अयोग्य नहीं ठहराया। उन्होंने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है... इस फैसले के बाद लोकतंत्र खतरे में है और बीजेपी को इस फैसले से दिक्कत होगी। एनसीपी के शरद पवार ने कहा कि इस फैसले के बाद अब उद्धव को SC जाना होगा...उन्हें SC में न्याय मिलने की उम्मीद है. अंबादास दानवे ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इस फैसले को चुनौती देंगे. सुप्रीम कोर्ट ने सुभाष देसाई के मामले में कहा था कि पार्टी संगठन महत्वपूर्ण है। 

 

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बीजेपी प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने कहा कि महाराष्ट्र ने संविधान के मुताबिक फैसला लिया है। बीजेपी और असली शिवसेना ने कानूनी लड़ाई जीत ली है और वे महाराष्ट्र के लोगों की सेवा करना जारी रखेंगे। वे आगे होने वाली राजनीतिक लड़ाई भी जीतेंगे आने वाले समय में ऐसा बिल्कुल होगा। महाराष्ट्र के मंत्री और शिवसेना (शिंदे गुट) नेता दीपक केसरकर ने कहा कि इस फैसले से लोकतंत्र मजबूत होगा। इस फैसले की सच्चाई यह है कि पार्टी में भी लोकतंत्र होना चाहिए...यह एक ऐतिहासिक फैसला है...सभी तथ्यों के विश्लेषण के बाद यह फैसला लिया गया है। यह एक सही निर्णय है।

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