CM Bhupendra Patel का बड़ा फैसला: Gujarat में आदिवासियों के Organ Transplant के लिए 2 करोड़ का फंड जारी

By अभिनय आकाश | Aug 04, 2026

गुजरात सरकार ने गंभीर बीमारियों से पीड़ित अनुसूचित जनजाति के मरीज़ों के लिए एक नई कल्याणकारी योजना की घोषणा की है। इसके तहत, आर्थिक रूप से कमज़ोर आदिवासी परिवारों को महंगा और आधुनिक इलाज उपलब्ध कराने में मदद के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 2 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात सरकार ने इस नई योजना के ज़रिए हज़ारों आदिवासी परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की है। आदिवासी विकास मंत्री नरेशभाई पटेल और राज्य मंत्री पीसी बरांडा के नेतृत्व वाले आदिवासी विकास विभाग ने इसे लागू करने के लिए प्रशासनिक मंज़ूरी दे दी है।

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राज्य सरकार की इस योजना को ठीक से लागू करने के लिए, अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल कैंपस में मौजूद 'इंस्टीट्यूट ऑफ़ किडनी डिज़ीज़ेज़ एंड रिसर्च सेंटर' (IKDRC) को नोडल एजेंसी बनाया गया है। इस योजना की मुख्य बात यह है कि मरीज़ को आयुष्मान भारत (PMJAY) या MA कार्ड के तहत मिलने वाली मदद को घटाने के बाद, बाकी बचा हुआ अतिरिक्त खर्च इस योजना के तहत कवर किया जाएगा। इस प्रस्ताव में मदद के बारे में दो उदाहरण दिए गए हैं, जो नीचे बताए गए हैं।

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उदाहरण के लिए, सरकारी अस्पताल (IKDRC) में इलाज: अगर IKDRC में अंग प्रत्यारोपण (ऑर्गन ट्रांसप्लांट) का कुल खर्च 6.00 लाख रुपये है और PMJAY के तहत 3.00 लाख रुपये कवर होते हैं, तो बाकी बचे 3.00 लाख रुपये इस योजना के तहत मदद के तौर पर दिए जाएंगे। निजी अस्पताल में इलाज: अगर किसी निजी अस्पताल में अंग प्रत्यारोपण का खर्च 10.00 लाख रुपये आता है, लेकिन सरकारी अस्पताल (IKDRC) में उसी प्रक्रिया के लिए मंज़ूर दर 6.00 लाख रुपये है, तो PMJAY से मिलने वाली 3.00 लाख रुपये की मदद घटाने के बाद, लाभार्थी सरकारी मंज़ूर दर की सीमा तक, 3.00 लाख रुपये तक की मदद पाने का हकदार होगा।

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फ़ायदा उठाने के लिए पात्रता, शर्तें और प्रक्रिया इस प्रकार हैं:

लाभार्थी को गुजरात के अनुसूचित जनजाति समुदाय का होना चाहिए और एक वैध जाति प्रमाण पत्र जमा करना होगा। मरीज़ के पास भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत PMJAY या MA कार्ड भी होना चाहिए। फ़ायदा उठाने के लिए, मरीज़ को अनिवार्य रूप से IKDRC से संपर्क करना होगा। भले ही इलाज किसी निजी अस्पताल में करवाना हो, IKDRC से पहले मंज़ूरी लिए बिना आर्थिक मदद नहीं दी जाएगी। IKDRC ट्रांसप्लांट कमेटी से क्लिनिकल मंज़ूरी लेना भी ज़रूरी होगा। अंग दान करने वाला व्यक्ति किसी भी समुदाय का हो सकता है; हालाँकि, इस योजना के तहत आर्थिक मदद केवल आदिवासी अंग प्राप्तकर्ता को ही मिलेगी।

इस योजना के तहत स्कूली बच्चों को अलग से कवर नहीं किया गया है, क्योंकि वे पहले से ही 'स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम' के तहत पूरी तरह से मुफ़्त इलाज पाने के हकदार हैं।

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