HC के फैसले को ममता सरकार ने बताया अवैध, अपर कोर्ट में देंगी चुनौती

By अभिनय आकाश | Apr 22, 2024

ममता बनर्जी सरकार को बड़ा झटका देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक निर्देश जारी कर पश्चिम बंगाल में सरकारी प्रायोजित और सहायता प्राप्त स्कूलों में राज्य स्तरीय चयन परीक्षा-2016 (एसएलएसटी) की भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से की गई सभी नियुक्तियों को रद्द कर दिया। नियुक्तियों को रद्द करने के अलावा, न्यायमूर्ति देबांगसु बसाक और न्यायमूर्ति मोहम्मद शब्बर रशीदी की खंडपीठ ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नियुक्ति प्रक्रिया की गहन जांच करने का निर्देश दिया। सीबीआई को तीन महीने के भीतर अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। 

इसे भी पढ़ें: SSC Recruitment Scam Verdict: झूठ बोलने वाली ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, भर्ती घोटाला मामले में HC के फैसले के बाद बोले अभिजीत गंगोपाध्याय

HC के फैसले पर ममता बनर्जी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2016 शिक्षक भर्ती परीक्षा के माध्यम से की गई सभी नियुक्तियों को रद्द करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले की आलोचना करते हुए इसे "अवैध" बताया। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार फैसले को चुनौती देगी। बनर्जी ने उत्तर बंगाल के रायगंज में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा, “सभी भर्तियों को रद्द करने का अदालत का फैसला अवैध है। हम उन लोगों के साथ खड़े हैं जिन्होंने नौकरियां खो दीं।' हम यह सुनिश्चित करेंगे कि आपको न्याय मिले और आदेश को ऊपरी अदालत में चुनौती दी जाएगी।' बाद में करणदिघी में एक अन्य रैली को संबोधित करते हुए, बनर्जी ने कहा, "सभी फैसलों को स्वीकार करना अनिवार्य नहीं है। हम आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। यह आदेश चुनावों के बीच भाजपा के निर्देशों के अनुसार पारित किया गया था।

प्रमुख खबरें

US Federal Court में HDFC Bank के खिलाफ बड़ा एक्शन, ADR निवेशकों के मुआवजे की मांग से बढ़ी हलचल

Indian Women Hockey Team ने Germany को 3-1 से हराया, 52 साल बाद विश्व कप में 5वां स्थान

AMCA Project Update: पांचवीं पीढ़ी के फाइटर जेट के लिए Deadline बढ़ी, Vendors ने प्रस्ताव के लिए मांगा समय

US-Canada Trade War: Trump ने वाहनों पर लगाया 50% Import Duty, ऑटो सेक्टर में मचा हड़कंप