By अंकित सिंह | Sep 05, 2026
AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने 5 सितंबर को सहारनपुर कलेक्ट्रेट में एक मस्जिद को गिराए जाने की आलोचना की। उन्होंने 1911 के ऐतिहासिक रिकॉर्ड का हवाला देते हुए कहा कि यह जगह लंबे समय से पूजा-स्थल रही है। उन्होंने कहा कि सिर्फ इसलिए कि आपका मन किया, आप हमारी मस्जिद पर बुलडोज़र नहीं चला सकते। ओवैसी ने मस्जिद गिराए जाने के बाद मुसलमानों की धार्मिक आज़ादी की सुरक्षा पर सवाल उठाए; यह कार्रवाई सुबह लगभग 5 बजे शुरू हुई थी। X पर एक पोस्ट में उन्होंने पूछा कि क्या धर्म की आज़ादी की संवैधानिक गारंटी अब मुसलमानों पर लागू नहीं होती? ऐसा क्यों है कि कमज़ोर वजहों से हमारे पूजा-स्थलों पर लगातार बुलडोज़र चला दिया जाता है?
उन्होंने कहा कि लिमिटेशन एक्ट आम तौर पर सरकार को यह छूट नहीं देता कि वह किसी भी दिन अचानक जागे और अचल संपत्ति पर कब्ज़े का दावा कर दे। उन्होंने आगे तर्क दिया कि लंबे समय से चले आ रहे कब्ज़े को कानूनी मान्यता मिलनी चाहिए: "वहाँ एक सदी से भी ज़्यादा समय से खुला, लगातार और सार्वजनिक कब्ज़ा रहा है। सरकार यह नहीं कह सकती कि यह कब्ज़ा कल ही शुरू हुआ है, इसलिए अगर हम सरकार के तर्कों को मान भी लें, तब भी 'एडवर्स पज़ेशन' (adverse possession) का सिद्धांत लागू होगा।
उन्होंने कहा कि मस्जिद कलेक्टर ऑफिस से पहले बनी थी, "पहले मस्जिद बनी, बाद में कलेक्टर ऑफिस।" ओवैसी ने आगे कहा कि कुछ लोगों को शायद मस्जिद को देखना ही बुरा लगता है। यह उनकी समस्या है, हमारी नहीं। अगर चाहें तो नज़रें फेर लें। सिर्फ़ इसलिए कि आपको खुजली हो रही है, आप हमारी मस्जिद पर बुलडोज़र नहीं चला सकते। मेरी धार्मिक आज़ादी आपकी दया पर निर्भर नहीं है।
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