By अंकित सिंह | May 02, 2025
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनके खिलाफ दायर आरोपपत्र पर कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य को नोटिस जारी किया। अगली तारीख 8 मई, 2025 तय करते हुए अदालत ने कहा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य प्रस्तावित आरोपियों को आरोपपत्र के संज्ञान के समय सुने जाने का अधिकार है। आगे कहा कि निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किसी भी स्तर पर सुनवाई का अधिकार आवश्यक है, जिससे नोटिस जारी करने की आवश्यकता पर बल मिलता है।
न्यायाधीश ने कहा कि अदालत को कोई भी आदेश पारित करने से पहले यह देखना होगा कि कोई कमी तो नहीं है। अदालत ने कहा, ‘‘जैसा कि अहलमद ने बताया है, आरोप-पत्र में कुछ दस्तावेज गायब हैं। ईडी को उन दस्तावेजों को दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है। इसके बाद अदालत नोटिस जारी करने पर फैसला करेगी।’’ ईडी ने कहा कि वह ‘‘बहुत पारदर्शी’’ है। ईडी ने अदालत से कहा, ‘‘कुछ भी नहीं छिपाया जा रहा है। संज्ञान लिए जाने से पहले उन्हें अपनी बात रखने का मौका दिया जा रहा है।’’