बेंगलुरु: ISIS आतंकी साजिश मामले में दोषी सैयद फसिउर रहमान को 7 साल की सजा

By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Aug 30, 2026

एनआईए की अदालत ने एक व्यक्ति को आईएसआईएस से जुड़ी आतंकी साजिश में शामिल होने के लिए सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उसे सांप्रदायिक दंगे भड़काने के उद्देश्य से लक्षित हत्याओं की साजिश रचने में शामिल होने का दोषी ठहराया था। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की जांच के अनुसार, इस साजिश का मास्टरमाइंड मुख्य आरोपी महबूब पाशा था।

इसे भी पढ़ें: KPSC भर्ती गड़बड़ी मामले में CID ने IAS अधिकारी ज्ञानेंद्र कुमार गंगवार को हिरासत में लिया

उसने अल-हिंद समूह के सदस्यों के जंगल प्रशिक्षण शिविर के लिए डेकाथलॉन स्पोर्ट्स स्टोर से टेंट और चाकू खरीदे थे। एनआईए ने कहा कि इस साजिश का मकसद आईएसआईएस/दाएश का एक ‘विलायाह’ (प्रशासनिक क्षेत्र या प्रांत) स्थापित करना था। रहमान को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है और उस पर 48 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

इसे भी पढ़ें: NIA चार्जशीट पर Delhi Court ने लिया संज्ञान, Red Fort blast में 13 आरोपी

यह मामला शुरुआत में कर्नाटक पुलिस ने 10 जनवरी, 2020 को बेंगलुरु में दर्ज किया था। इसके बाद उसी साल 23 जनवरी को एनआईए ने मामले को अपने हाथ में लेते हुए इसे फिर से दर्ज किया। अब तक एनआईए ने 20 आरोपियों के खिलाफ तीन आरोपपत्र दाखिल किए हैं।

इससे पहले, 14 जुलाई, 2026 को हनीफ खान को दोषी ठहराया गया था। उसने अक्टूबर 2025 में शुरू हुई सुनवाई के दौरान अपना अपराध स्वीकार कर लिया था।

प्रमुख खबरें

सामाजिक सद्भाव और रिश्ते दांव पर लगाकर सत्ता हासिल करना राजनीति नहीं: एकनाथ खडसे

AFC Under-20 क्वालीफायर में मजबूत सीरिया के खिलाफ अपनी रणनीति पर पूरा ध्यान रखेगी भारतीय Football टीम

नेपाल बाढ़ में फंसे केरल के 45 लोग सुरक्षित, सात अन्य की तलाश जारी: नोर्का रूट्स

अर्जेंटीना के गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज चेल्सी से जुड़े, 3 साल का हुआ करार