By रेनू तिवारी | Aug 03, 2026
जंतर-मंतर पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाली नाबालिग लड़की को लेकर दिल्ली पुलिस का बड़ा बयान सामने आया है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने सोमवार को स्पष्ट किया कि लड़की के खिलाफ अब तक कोई रेगुलर FIR दर्ज नहीं की गई है। उसकी उम्र के दावों को देखते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई और एफआईआर पर फैसला लिया जाना बाकी है। सूत्रों ने आगे कहा कि लड़की की उम्र के दावे को देखते हुए रेगुलर FIR दर्ज करने का फैसला अभी लिया जाना बाकी है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने कहा, "नोएडा पुलिस ने पिछले हफ्ते एक 'ज़ीरो FIR' भेजी थी, लेकिन इसे अभी तक दिल्ली में रेगुलर FIR में नहीं बदला गया है। इसलिए, इस चरण में इसे वापस लेने का सवाल ही नहीं उठता।"
बाद में, लड़की ने भी सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और कहा कि वह सिर्फ़ 15 साल की है और विरोध प्रदर्शन में मौजूद उन लोगों से प्रभावित हो गई थी जो प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्दों वाले नारे लगा रहे थे।
'PM ने उसे जीवनदान दिया': लड़की की मां
इससे पहले, लड़की की मां ने कहा कि PM के माफ करने के फैसले की वजह से उनकी बेटी को "जीवनदान" (नई ज़िंदगी) मिला है। PTI से बात करते हुए, लड़की की मां ने कहा कि वह आभारी हैं कि PM मोदी ने उनके खिलाफ अपमानजनक बातें कहे जाने के बावजूद बदला लेने के बजाय माफी का रास्ता चुना। उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी से मेरी एक गुजारिश है। हम उनके सामने कुछ भी नहीं हैं। वह इस देश के 'राजा' हैं। उन्होंने एक ऐसे बच्चे को माफ करके सच में बहुत नेक काम किया है जिसने उनके खिलाफ इतनी अपमानजनक और अपशब्दों वाली भाषा का इस्तेमाल किया। मैं हाथ जोड़कर और दिल की गहराई से उनका शुक्रिया अदा करती हूं। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है और उसे सबसे बड़ा तोहफा प्रधानमंत्री मोदी से मिला है। उन्होंने उसे 'जीवनदान' (नई ज़िंदगी) दिया है। आज मेरी बेटी के लिए नए जन्म जैसा है।"
प्रदर्शनकारी के खिलाफ ज़ीरो FIR
23 जुलाई को हुए प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर अपमानजनक नारे लगाने के आरोप में, नोएडा के एक्सप्रेसवे पुलिस स्टेशन में एक प्रदर्शनकारी के खिलाफ ज़ीरो FIR दर्ज की गई। शिकायत के अनुसार, आरोपी ने प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया, जिससे कथित तौर पर संवैधानिक पद की गरिमा को ठेस पहुँची। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि इन टिप्पणियों का मकसद नफरत फैलाना और सार्वजनिक शांति भंग करना था।
पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 352, 353(1) और 356(1) के तहत मामला दर्ज किया। इसके बाद ज़ीरो FIR को दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन भेज दिया गया है, जो अब मामले की जांच करेगा और आगे की कानूनी कार्रवाई करेगा।
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