अब WhatsApp से नोटिस नहीं भेज पाएगी पुलिस, सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश

By अभिनय आकाश | Jan 28, 2025

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पुलिस आपराधिक प्रक्रिया संहिता या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत व्हाट्सएप या अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से आरोपी व्यक्तियों को नोटिस नहीं दे सकती है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) को निर्देश दिया कि वे सीआरपीसी, 1973 की धारा 41ए या बीएनएसएस, 2023 की धारा 35 के तहत केवल सेवा के माध्यम से नोटिस जारी करने के लिए पुलिस को उचित निर्देश जारी करें। 

इसे भी पढ़ें: 'श्रीदेवी की एक झलक देखने के लिए जज ने उन्हें बुला लिया था कोर्ट...' एडवोकेट मजीद मेमन ने याद किया पुराना किस्सा

यह निर्देश तब आया जब अदालत ने मामले में नियुक्त न्याय मित्र वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा के सुझाव को स्वीकार कर लिया। लूथरा ने ऐसे उदाहरणों को चिह्नित किया जहां सीआरपीसी, 1973 की धारा 41-ए के तहत व्हाट्सएप के माध्यम से नोटिस भेजा गया था, लेकिन आरोपी जांच अधिकारी के सामने पेश नहीं हुए।

प्रमुख खबरें

LPG संकट पर Akhilesh Yadav का BJP पर तंज, एक कचौरी, एक समोसा... अब Gas पर नहीं भरोसा

Vivek Agnihotri का ऐलान, बड़े पर्दे पर दिखेगी Operation Sindoor की अनकही दास्तान

Iran war Crisis: PM Modi एक्शन में, कल मुख्यमंत्रियों संग करेंगे High Level Meeting

Shaurya Path: Indian Army ने उतारी ड्रोन वाली घातक फौज, Shaurya Squadron से दुश्मन का खेल पल भर में होगा खत्म