Odisha High Court का बड़ा एक्शन, अवमानना केस में शिक्षा सचिव Arvind Agarwal के खिलाफ Arrest Warrant जारी

By अभिनय आकाश | Jan 21, 2026

ओडिशा उच्च न्यायालय ने उच्च शिक्षा सचिव अरविंद अग्रवाल के खिलाफ अदालत की अवमानना ​​के आरोप में गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। 2007 बैच के आईएएस अधिकारी अग्रवाल, उच्च शिक्षा विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारी तपन कुमार पटनायक द्वारा दायर एक मामले से संबंधित अदालत के आदेश का पालन करने में विफल रहे, जिन्हें वेतन वृद्धि से वंचित कर दिया गया था। यह मामला 30 जुलाई, 2025 के एक पूर्व आदेश से संबंधित है, जिसमें सरकार को आठ सप्ताह के भीतर एक विशिष्ट अभ्यावेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया था। उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है, याचिकाकर्ता को दो सप्ताह के भीतर साक्ष्य सहित उचित अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता दी जाती है, और यदि ऐसा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो संबंधित विपक्षी पक्ष अगले आठ (8) सप्ताह के भीतर उस पर निर्णय लेंगे। इस संबंध में, सभी दलीलें खुली रखी जाती हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि विचाराधीन निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेशों को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा। अब, कोई लागत नहीं।

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अदालत के आदेश में कहा गया है, "इस मामले में 16.12.2025 को पारित आदेश के अंतिम भाग में दी गई चेतावनी के बावजूद, कोई अनुपालन नहीं हुआ है। अवमानना ​​करने वाले बेहद निर्लज्ज प्रतीत होते हैं। उपरोक्त परिस्थितियों में, गिरफ्तारी वारंट जारी करें और अवमानना ​​करने वालों को 22.01.2026 को इस अदालत के समक्ष पेश करें। हालांकि, यदि इस बीच आदेश का अनुपालन किया जाता है, तो इस आदेश के तहत अवमानना ​​करने वालों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

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