Mumbai में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर 23 जनवरी को सुनवाई होगी : उच्च न्यायालय

Bombay High Court
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कामदार ने दलील दी कि बीएमसी ने वायु प्रदूषण की स्थिति को सुधारने के लिए कदम उठाए हैं और एक हलफनामा प्रस्तुत किया। अदालत ने कहा कि वह शुक्रवार को इस मुद्दे पर विचार करेगी।

मुंबई उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वह महानगर में ‘‘मध्यम’’ स्तर की वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) से संतुष्ट नहीं है और कहा कि वह वायु प्रदूषण के मुद्दे पर 23 जनवरी को विचार करेगा।

अदालत ने तीन साल पहले देश की वित्तीय राजधानी में बिगड़ते वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) का स्वतः संज्ञान लिया था और समय-समय पर बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीसीबी) से इस समस्या से निपटने के लिए उपाय करने को कहा है।

मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति सुमन श्याम की पीठ ने शहर में वर्तमान वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के बारे में जानकारी मांगी। बीएमसी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील एस यू कामदार ने बताया कि एक्यूआई 100 से 140 के बीच मध्यम स्तर का है।

वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के आंकड़ों से स्पष्ट रूप से असंतुष्ट होते हुए अदालत ने टिप्पणी की, ‘‘हम मध्यम स्तर से संतुष्ट नहीं हैं।’’ कामदार ने दलील दी कि बीएमसी ने वायु प्रदूषण की स्थिति को सुधारने के लिए कदम उठाए हैं और एक हलफनामा प्रस्तुत किया। अदालत ने कहा कि वह शुक्रवार को इस मुद्दे पर विचार करेगी।

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