By अभिनय आकाश | Jul 23, 2025
सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के कांचा गाचीबोवली में वन भूमि को साफ करने के लिए बुलडोजर के इस्तेमाल पर तीखी असहमति जताते हुए कहा कि रातोंरात किए गए ऐसे कार्यों को सतत विकास के रूप में उचित नहीं ठहराया जा सकता। स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही पीठ का नेतृत्व कर रहे भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बीआर गवई ने कार्यवाही के दौरान टिप्पणी की कि वे सतत विकास के पक्ष में तो हैं, लेकिन इस मामले में वनों की कटाई की प्रकृति और गति अस्वीकार्य है। मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान कहा कि मैं स्वयं सतत विकास का समर्थक हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप रातोंरात 30 बुलडोजर लगा दें और सारा जंगल साफ कर दें।
इससे पहले हुई एक सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के अधिकारियों की कार्रवाई की कड़ी आलोचना की थी, उन्हें अवमानना की कार्यवाही की चेतावनी दी थी और यहाँ तक सुझाव दिया था कि अगर वे अदालत के आदेशों का पालन करने में विफल रहे, तो दोषी अधिकारियों को उस स्थान पर बनी अस्थायी जेलों में रखा जा सकता है। न्यायालय ने निर्देश दिया था कि स्थल पर यथास्थिति बहाल करना सर्वोच्च प्राथमिकता है और राज्य वन्यजीव वार्डन को वनों की कटाई से प्रभावित वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए तत्काल कदम उठाने को कहा था। उसने राज्य सरकार को केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देने के लिए समय भी दिया और जंगल को उसकी पूर्व स्थिति में बहाल करने के लिए एक कार्य योजना प्रस्तुत करने का आदेश दिया।