खराब प्रेशर कुकर बेचने के मामले में पेटीएम मॉल, स्नैपडील पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Mar 28, 2022

नयी दिल्ली| केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने ई-कॉमर्स कंपनी पेटीएम मॉल और स्नैपडील पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

सीसीपीए बिना मानक वाले प्रेशर कुकर बेचने के लिए जुर्माना लगाते हुए दोनों कंपनियों से बेची गई वस्तुओं को वापस लेने के साथ-साथ उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान की गई राशि को वापस करने का आदेश दिया है।

सीसीपीए ने दो अलग-अलग आदेशों में पेटीएम ईकॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड (पेटीएम मॉल) और स्नैपडील प्राइवेट लिमिटेड को खराब प्रेशर कुकर बेचने का दोषी पाया।

उसने पाया कि यह प्रेशर कुकर भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) मानकों के अनुरूप नहीं थे और घरेलू प्रेशर कुकर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश-2020 (क्यूसीओ) का अनुपालन नहीं करते थे।

पेटीएम मॉल ने प्रिस्टिन और क्यूबा कंपनी के प्रेशर कुकर को अपने मंच पर बेचने के लिए डाला था, जबकि उत्पाद विवरण में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि इसमें आईएसआई मार्क नहीं है।

सीसीपीए ने 25 मार्च को अपने आदेश में पेटीएम मॉल को अपने मंच पर बिकने वाले 39 प्रेशर कुकर के सभी उपभोक्ताओं को सूचित करने, प्रेशर कुकर को वापस लेने और उपभोक्ताओं को उनकी कीमत वापस देने के लिए कहा है। इसके अलावा इस संबंध में इसकी अनुपालन रिपोर्ट को 45 दिन के भीतर देने के लिए कहा गया है।

प्रमुख खबरें

Ashish Limaye का कमाल: साधारण परिवार से आकर एशियाई गोल्ड जीतकर भारत को दी नई पहचान, घुड़सवारी का बढ़ा क्रेज़

Hardik Pandya का दोहरा अवतार: मैदान पर धमाकेदार वापसी, बाहर भी दिखाया संयम

Vijay Hazare Trophy में 14 साल के वैभव की बिजली जैसी पारी: 84 गेंदों में 190 रन, तोड़ डाले कई बड़े रिकॉर्ड

धोनी का मास्टरप्लान आया रंग, झारखंड क्रिकेट के नया अध्याय की शुरुआत, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पर ऐतिहासिक जीत