By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Sep 21, 2021
मुंबई। कारोबारी राज कुंद्रा मंगलवार को मुंबई की जेल से बाहर आ गए। अश्लील फिल्म मामले में दो महीने पहले गिरफ्तार किए गए मुख्य आरोपी कुंद्रा को एक दिन पहले ही मजिस्ट्रेट की अदालत ने जमानत दी थी। जेल के एक अधिकारी ने बताया कि कुंद्रा को पूर्वाह्न साढ़े 11 बजे के बाद आर्थर रोड जेल से रिहा किया गया। मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एसबी भाजीपाले ने 50,000 रुपये का मुचलका भरने पर सोमवार को कुंद्रा की जमानत अर्जी मंजूर कर ली थी। कुंद्रा के सहयोगी और सह-आरोपी रयान थोर्पे को भी अदालत ने कथित रूप से अश्लील फिल्में बनाने और कुछ ऐप के माध्यम से उन्हें प्रसारित करने के मामले में जमानत दे दी थी।
व्यवसायी ने दावा किया कि कथित संदिग्ध अश्लील सामग्री के निर्माण में उनके ‘‘सक्रिय रूप से’’ शामिल होने का कोई सबूत नहीं था। कुंद्रा ने आरोप लगाया कि उन्हें मामले में झूठे तरीके से फंसाया गया, प्राथमिकी में उनका नाम भी नहीं था और मामले में प्रतिवादी (पुलिस) ने उन्हें घसीटा है। कारोबारी ने याचिका में दावा किया कि उन्हें ‘‘बलि का बकरा’’ बनाया जा रहा है और इसका कारण जांचकर्ता अच्छी तरह जानते हैं। पाटिल ने अदालत को बताया कि कुंद्रा के खिलाफ पूरे पूरक आरोप पत्र में एक भी आरोप नहीं है। उन्होंने कहा कि मामले में शिकायत की सामग्री कुंद्रा के खिलाफ किसी भी प्रथम दृष्टया अपराध का खुलासा नहीं करती है। लोक अभियोजक ने कुंद्रा की याचिका का यह कहकर विरोध करते हुए कहा कि आरोप पत्र दायर किया गया है, इसका मतलब यह नहीं कि आरोपी को जमानत मिल जानी चाहिए। मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट भाजीपाले ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 50 हजार रुपये के मुचलके पर कुंद्रा की अर्जी मंजूर कर ली।
पुलिस ने अपने पूरक आरोप पत्र में दावा किया था कि कुंद्रा मामले में ‘‘मुख्य सूत्रधार’’ है और उन्होंने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर फिल्म उद्योग में संघर्ष कर रही युवतियों का अश्लील तरीके से फिल्मांकन करके उनका शोषण किया। अपराध शाखा ने कुंद्रा और थोर्पे के खिलाफ करीब 1500 पन्नों का आरोपपत्र 15 सितंबर को अदालत में दाखिल किया था। आरोपपत्र में कुंद्रा और थोर्पे के अलावा सिंगापुर निवासी यश ठाकुर और लंदन के प्रदीप बख्शी को वांछित आरोपी के रूप में दिखाया गया है।