By अंकित सिंह | Aug 08, 2023
सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2019 के "मोदी उपनाम" मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने के बाद सांसद के रूप में बहाल होने के एक दिन बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को दिल्ली में सरकारी बंगला फिर से आवंटित किया गया है। सूत्रों ने बताया कि लोकसभा की आवास समिति ने गांधी को उनका पुराना बंगला 12, तुगलक लेन आवंटित किया है। आपराधिक मानहानि मामले में सूरत अदालत की सजा के बाद मार्च में सांसद के रूप में अयोग्य घोषित किए जाने के बाद, राहुल गांधी ने प्रोटोकॉल के अनुरूप, अप्रैल में मध्य दिल्ली में अपना आधिकारिक आवास खाली कर दिया। एक अयोग्य सांसद सरकारी आवास का हकदार नहीं है और उसे आधिकारिक आवास खाली करने के लिए एक महीने का समय मिलता है।
अदालत के आदेश के बाद, वायनाड सांसद ऐसे समय में लोकसभा में वापस आएंगे जब संसद में पीएम मोदी के बयान के बाद मणिपुर में हिंसा पर एक समर्पित चर्चा की विपक्षी गुट इंडिया की मांग पर बार-बार व्यवधान हो रहा है। पीएम मोदी के उपनाम के बारे में उनकी टिप्पणियों पर मानहानि मामले में दो साल की जेल की सजा सुनाए जाने के बाद मार्च में गांधी को अयोग्य घोषित कर दिया गया था। 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली में, पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए, गांधी ने कहा था, "सभी चोरों का सामान्य उपनाम 'मोदी' कैसे है?"