Modi Surname Case: राहुल गांधी ने गुजरात HC के फैसले को दी चुनौती, SC में जस्टिस बीआर गवई और पीके मिश्रा की बेंच शुक्रवार को करेगी सुनवाई

By अभिनय आकाश | Jul 20, 2023

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ आपराधिक मानहानि मामले में सजा पर रोक लगाने की कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर कल सुनवाई करेगी। गांधी ने आपराधिक मामले में सजा पर रोक लगाने के उनके आवेदन को खारिज करने के गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। मामले में दोषसिद्धि के कारण उन्हें संसद सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया। 

इसे भी पढ़ें: Money Laundering Case: टीएन मंत्री बालाजी की याचिका पर शुक्रवार को होगी सुनवाई

आपराधिक मानहानि का मामला 2019 के लोकसभा अभियान के दौरान गांधी द्वारा की गई एक टिप्पणी पर दायर किया गया था। ललित मोदी, नीरव मोदी जैसे लोगों का जिक्र करते हुए गांधी ने पूछा था कि "सभी चोरों का उपनाम एक जैसा क्यों होता है? 23 मार्च, 2023 को सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने गांधी को दोषी ठहराया और 2 साल की सजा सुनाई, जिसके बाद उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया।" लोकसभा के सदस्य के रूप में। हालाँकि, उनकी सजा निलंबित कर दी गई, और उन्हें उसी दिन जमानत भी दे दी गई ताकि वह 30 दिनों के भीतर अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ अपील कर सकें।

इसे भी पढ़ें: Delhi Ordinance: Supreme Court में अब पांच जजों की बेंच करेगी सुनवाई, अध्यादेश को दिल्ली सरकार ने दी थी चुनौती

3 अप्रैल को गांधी ने अपनी दोषसिद्धि पर आपत्ति जताते हुए सूरत सत्र न्यायालय का रुख किया और अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग की, जिसे 20 अप्रैल को खारिज कर दिया गया। हालांकि, सूरत सत्र न्यायालय ने 3 अप्रैल को गांधी को उनकी अपील के निपटारे तक जमानत दे दी। 

प्रमुख खबरें

Putin big attack on Pakistan: पुतिन की सीक्रेट चिट्ठी पर चौंका भारत, हिले कई देश

शाहनवाज हुसैन का आरोप, बांग्लादेश में हिंदू विरोधी सरकार, डर के साये में अल्पसंख्यक

अब दिल्ली से दहलेगा पाकिस्तान! 450- 800 KM क्षमता, ब्रह्मोस के नए वर्जन में क्या-क्या?

नए साल से पहले भारतीय पासपोर्ट हुआ कमजोर, अमेरिका को भी बड़ा झटका