अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी मामले में राहुल को राहत, HC ने समन पर लगाई रोक

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jan 21, 2019

रांची। झारखंड उच्च न्यायालय ने सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को राहत देते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ उनकी कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में रांची की निचली अदालत से जारी समन पर रोक लगा दी और याचिकाकर्ता को नोटिस जारी की। न्यायमूर्ति एस चंद्रशेखर की पीठ ने निचली अदालत द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ जारी समन पर रोक लगा दिया। राहुल गांधी के अधिवक्ता राजीव रंजन ने बताया कि उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने इस मामले में शिकायतकर्ता भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के नेता नवीन झा को नोटिस जारी किया है।

इसे भी पढ़ें: भाजपा नेता ने राहुल गांधी को बताया कांग्रेस सल्तनत का आखिरी बादशाह

रांची की सब डिविजनल न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने पिछले वर्ष 28 नवंबर को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और 12 दिसंबर को राहुल गांधी को पेश होने का समन जारी किया था। अदालत ने नवीन झा के बयान पर और अखबारों में छपे राहुल गांधी के कांग्रेस के 18 मार्च को कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में दिए गए भाषण की रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए यह समन जारी किया था। भाजयुमो नेता ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी द्वारा अमित शाह पर लगाए गए तथ्य विहीन आरोपों से उनकी भावनाएं आहत हुईं और उन्हें भारी दुख पहुंचा था। उच्च न्यायालय में मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी।

प्रमुख खबरें

Kotak Bank का शुद्ध लाभ मार्च तिमाही में 25 प्रतिशत बढ़कर 5,302 करोड़ रुपये रहा

Jammu and Kashmir: पुंछ में एयरफोर्स के काफिले पर आतंकी हमला, कई जवानों के घायल होने की आशंका

RCB vs GT IPL 2024: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच भिड़ंत, यहां देखें प्लेइंग इलेवन

Prajwal Revanna Sex Scandal: अपहरण मामले में फंसे प्रज्वल के पिता, एचडी रेवन्ना को SIT ने किया गिरफ्तार