RRB Recruitment 2025: रेलवे भर्ती बॉर्ड ने बढ़ाया रजिस्ट्रेशन का समय, 1036 पदों के लिए 21 फरवरी तक आवेदन करें

By दिव्यांशी भदौरिया | Feb 18, 2025

रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) ने मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरी भर्ती अभियान के लिए रजिस्ट्रेशन की समय सीमा बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब आरआरबी भर्ती 2025 के लिए क्षेत्रीय आरआरबी की वेबसाइटों पर 21 फरवरी, 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। शुरुआत में 6 फरवरी के लिए निर्धारित समय सीमा को पहले 16 फरवरी तक बढ़ाया गया था और अब इसे 21 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है। भर्ती प्रक्रिया का लक्ष्य विभिन्न भूमिकाओं में 1,036 रिक्तियों को भरना है।

उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये है। हालांकि, PwBD, महिला, ट्रांसजेंडर और पूर्व सैनिक उम्मीदवारों और SC/ST/अल्पसंख्यक समुदाय/आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (EBC) से संबंधित उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 250 रुपये है।

आरआरबी भर्ती 2025 के लिए आवेदन कैसे करें

- संबंधित रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

- होमपेज पर, आरआरबी मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज रिक्रूटमेंट 2025 के लिंक को ढूंढें और उस पर क्लिक करें।

- आपको एक नए पृष्ठ पर पुनः निर्देशित किया जाएगा जहां आपको आवश्यक पंजीकरण विवरण दर्ज करना होगा। 

- रजिस्ट्रेशन करने के बाद पोर्टल पर लॉग इन करें। 

- आवेदन पत्र पूरा करें और आवेदन शुल्क के भुगतान के साथ आगे बढ़ें।

- एक बार फॉर्म सबमिट हो जाने के बाद, पुष्टिकरण पृष्ठ डाउनलोड करें। 

- अपने रिकॉर्ड के लिए पुष्टिकरण पृष्ठ की एक प्रति प्रिंट करें।

चयन प्रक्रिया 

चयन प्रक्रिया में कंप्यूटर-आधारित परीक्षण (सीबीटी) शामिल है, जिसके बाद एक  शिक्षण कौशल परीक्षण, अनुवाद परीक्षण (यदि लागू हो), और दस्तावेज़ सत्यापन/चिकित्सा परीक्षा शामिल है। सीबीटी में 100 प्रश्न होंगे जिन्हें 90 मिनट के भीतर पूरा करना होगा। हालांकि, यदि आवश्यक हो तो एक लेखक की सहायता से, बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवारों को अतिरिक्त 30 मिनट की अनुमति दी जाएगी, जिससे कुल परीक्षा का समय 120 मिनट हो जाएगा।

प्रमुख खबरें

Madurai के उसिलामपट्टी से CM Joseph Vijay शुरू करेंगे नवजात शिशुओं के लिए Gold Ring Scheme

Quincy Dsouza ने रचा इतिहास, Asian Games 2026 के Teqball में दो मेडल की बढ़ी उम्मीद

Disha Salian Case: भाई Aaditya Thackeray के बचाव में आए Amit Thackeray, कहा- वो शामिल नहीं हो सकते

DUSU Election रिजल्ट के बाद विजय जुलूसों पर Delhi High Court ने लगाई पूरी तरह रोक