Ranveer Singh Kantara Controversy | रणवीर सिंह कोर्ट में दाखिल करेंगे माफीनामा, अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी

By रेनू तिवारी | Mar 25, 2026

बॉलीवुड सुपरस्टार रणवीर सिंह और फिल्म 'कांतारा' के 'दैव' सीन की मिमिक्री से जुड़ा कानूनी विवाद अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुँच गया है। मंगलवार को कर्नाटक हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान अभिनेता के वकील ने स्पष्ट किया कि रणवीर सिंह इस पूरे घटनाक्रम से बेहद आहत हैं और वे अदालत में बिना शर्त माफी मांगते हुए एक औपचारिक हलफनामा (Affidavit) दाखिल करने के लिए तैयार हैं।

इसे भी पढ़ें: कभी Nitish के करीबी थे Girdhari Yadav, अब JDU ने ही Lok Sabha से अयोग्य ठहराने के लिए खोला मोर्चा

सुनवाई के दौरान, अभिनेता के वकील ने कोर्ट को सूचित किया कि एक हलफनामा दाखिल किया जाएगा, जिसमें बिना शर्त माफी मांगी जाएगी। अब उम्मीद है कि अभिनेता अगली सुनवाई की तारीख से पहले औपचारिक रूप से इसे रिकॉर्ड पर रखेंगे।

रणवीर सिंह 'कांतारा' विवाद फरवरी का है

यह मामला फरवरी का है, जब रणवीर सिंह ने 'कांतारा' के 'दैव' सीन की मिमिक्री को लेकर अपने खिलाफ दर्ज FIR को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उस समय, कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत देते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे उनके खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई न करें।

इसे भी पढ़ें: ग्वालियर से गिरफ्तार हुए 'AAP' विधायक Pathanmajra! बलात्कार मामले में 6 महीने से थे फरार, अब लाए जा रहे पटियाला

ताज़ा सुनवाई में, उनके वकील ने यह भी इच्छा जताई कि अभिनेता मैसूर के चामुंडी मंदिर जाकर व्यक्तिगत रूप से माफी मांगें। इसे शिकायत में उठाई गई चिंताओं को दूर करने की दिशा में एक कदम के रूप में पेश किया गया।

शिकायतकर्ता द्वारा उठाई गई आपत्तियां

हालाँकि, शिकायतकर्ता पक्ष इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं था। वकील प्रशांत मेथल ने तर्क दिया कि अब तक मांगी गई माफी में गंभीरता की कमी थी। उन्होंने बताया कि रणवीर सिंह ने केवल एक इंस्टाग्राम पोस्ट के माध्यम से माफी जारी की थी और मौखिक रूप से माफी नहीं मांगी थी। उनके अनुसार, यह कदम वास्तविक पछतावे या दिल से मांगी गई माफी को नहीं दर्शाता था। रणवीर सिंह, जिन्होंने 'धुरंधर 2' में भारतीय जासूस हमज़ा अली मज़ारी (जिन्हें जसकीरत सिंह रंगी के नाम से भी जाना जाता है) की भूमिका निभाई है, ने उस सीन को लेकर हुए विवाद के बाद सोशल मीडिया पर माफ़ी मांगी थी।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 10 अप्रैल की तारीख तय की।

प्रमुख खबरें

Cruise Ship पर Hantavirus का कहर, 3 मौतों के बाद Tenerife पोर्ट पर मचा हड़कंप

UP मंत्री Yogendra Upadhyay के बयान से बवाल, Johny Johny पर छिड़ी Culture की बड़ी बहस

Diesel का क्रेज खत्म? SUV Market में अब भी बादशाहत, लेकिन BS-7 Norms से बढ़ेगी चुनौती

भारत में Fuel Crisis का खतरा! 10 साल के निचले स्तर पर तेल भंडार, Pakistan समेत कई एशियाई देश संकट में