राजस्थान HC से केंद्रीय मंत्री शेखावत को राहत, एडीजे अदालत के आदेश पर रोक

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Aug 06, 2020

जयपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय ने केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत को सहकारी समिति घोटाला मामले में राहत देते हुए एडीजे अदालत के आदेशों पर बुधवार को रोक लगा दी। एडीजे ने अपने आदेश में मजिस्ट्रेट अदालत को निर्देश दिया था कि वह आपराधिक शिकायत को आगे की जांच के लिए विशेष अभियान समूह (एसओजी) के पास भेजे। शिकायत में घोटाले के कथित आरोपी के रूप में शेखावत और अन्य को नामित किया गया और एसओजी से उनकी भूमिका की आगे जांच करने की मांग की गई थी।

इसे भी पढ़ें: राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण के 1166 नये मामले, 13 और मौत

न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की एकल पीठ ने अंतरिम निर्देश पारित करते हुए केवल चंद डाकालिया द्वारा दायर आपराधिक विविध याचिका को भी स्वीकार किया। वह शेखावत के साथ सह-आरोपी हैं। डाकालिया के वकील महेश जेठमलानी ने तर्क दिया कि आरोपियों के खिलाफ विशिष्ट आरोप थे और निचली अदालत द्वारा आदेश पारित किए जाने पर उन पर सुनवाई की आवश्यकता थी। पीठ ने याचिका स्वीकार की और अंतरिम आदेश पारित किए।

प्रमुख खबरें

CUET PG 2026: सीयूईटी पीजी एग्जाम के लिए आवेदन हुए स्टार्ट, मार्च में आयोजित होगी परीक्षा

Sydney Terror Attack । बॉन्डी बीच पर बच्चों समेत 12 की मौत, यहूदी उत्सव था निशाना

कैसे मैनेज करें प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम? राहत पाने के लिए इन 5 न्यूट्रिशन हैक्स को अपनाएं

बॉन्डी बीच पर हुए भयानक हमले की PM Modi ने की कड़ी निंदा, पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई