By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Oct 27, 2020
मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सभी कर्जदाता संस्थानों से मंगलवार को कहा कि वे दो करोड़ रुपये तक के कर्ज के लिये हाल ही में घोषित ब्याज माफी योजना को लागू करें। इस योजना के तहत दो करोड़ रुपये तक के कर्ज पर ब्याज के ऊपर लगने वाला ब्याज एक मार्च, 2020 से छह महीने के लिये माफ किया जायेगा। सरकार ने पात्र ऋण खातों के लिये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच के अंतर के भुगतान को लेकर अनुदान की योजना की 23 अक्टूबर को घोषणा की थी।
रिजर्व बैंक ने सभी संस्थानों को तय समयसीमा में आवश्यक कदम उठाने को कहा है।’’ वित्त मंत्रालय ने ब्याज माफी योजना को लागू करने के लिये उच्चतम न्यायालय के निर्देश की पृष्ठभूमि में परिचालन दिशानिर्देश जारी किया था। शीर्ष अदालत ने 14 अक्टूबर को केंद्र को निर्देश दिया था कि वह कोविड-19 महामारी के मद्देनजर आम लोगों के हित में यथाशीघ्र उन्हें राहत देने की योजना लागू करे। रिजर्व बैंक ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनर लोगों को राहत देने तथा अर्थव्यवस्था की मदद करने के लिये एक मार्च, 2020 से अगले छह महीने तक के लिये कर्ज की किस्तों के भुगतान से राहत दी थी।