Sagar Dhankar Murder Case: पहलवान Sushil Kumar को फिर झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

By अंकित सिंह | Feb 06, 2026

दिल्ली की रोहिणी अदालत ने शुक्रवार को ओलंपिक पहलवान सुशील कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी। सुशील कुमार 2021 के सागर धनकर हत्याकांड में आरोपी हैं। यह मामला मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज है। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द कर दी थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) सुशील कुमार ने आरोपी के वकील, दिल्ली पुलिस और शिकायतकर्ता की दलीलें सुनने के बाद सुशील कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी। विस्तृत आदेश अदालत द्वारा अपलोड किया जाएगा।

हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने 13 अगस्त 2025 को इस आधार पर जमानत रद्द कर दी कि महत्वपूर्ण गवाहों से पूछताछ अभी बाकी है। इसके बाद, उन्होंने 20 अगस्त 2025 को आत्मसमर्पण कर दिया। यह तर्क दिया गया कि परिस्थितियाँ काफी हद तक बदल गई हैं क्योंकि सभी महत्वपूर्ण सार्वजनिक गवाहों से पूछताछ हो चुकी है, और अब आरोपी द्वारा अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित करने या उसमें छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है।

इसे भी पढ़ें: Voter List विवाद पर CJI का West Bengal को आश्वासन, हर समस्या का समाधान, कोई वंचित नहीं रहेगा

सर्वोच्च न्यायालय ने सुशील कुमार को परिस्थितियों में बदलाव होने पर या नए आधार उत्पन्न होने पर संबंधित अदालत में नई जमानत याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी थी। यह भी बताया गया कि अभियोजन पक्ष के 222 गवाह हैं, जिनमें से 42 महत्वपूर्ण सार्वजनिक गवाहों, जिनमें घायल भी शामिल हैं, से पूछताछ की जा चुकी है। यह मामला अभियोजन पक्ष के साक्ष्य दर्ज करने के चरण में है। यह कहा गया है कि सुशील कुमार को न्यायिक हिरासत में रखना, वह भी खूंखार अपराधियों के साथ, किसी भी प्रकार से उपयोगी नहीं होगा, और निरंतर कारावास उनके स्वास्थ्य के लिए और भी हानिकारक है।

प्रमुख खबरें

July 2026 Festival Calendar: जगन्नाथ यात्रा से गुरु पूर्णिमा तक, देखें व्रत-त्योहार की पूरी List

मुझ पर यकीन नहीं तो जयशंकर से पूछिए...US-भारत रिलेशन को लेकर ट्रंप पर भड़के अमेरिकी सांसद

Prophet Remark Case: BJP विधायक T Raja Singh को हैदराबाद कोर्ट से मिली क्लीन चिट, हुए बरी

Wrestlers Case: बृजभूषण शरण सिंह की अंतिम दलीलें पूरी, Court में बोले- मैं निर्दोष हूं