Anurag Thakur के लिए Supreme Court से बड़ी राहत, BCCI में वापसी का रास्ता हुआ साफ

Anurag Thakur
ANI
अंकित सिंह । Feb 6 2026 2:36PM

सुप्रीम कोर्ट ने लगभग नौ साल बाद भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर पर लगा बीसीसीआई प्रतिबंध हटा दिया है, जिन्हें 2017 में लोढ़ा समिति की सिफारिशें लागू न करने के कारण अध्यक्ष पद से हटाया गया था। अदालत ने कहा कि यह प्रतिबंध आजीवन नहीं था और अब ठाकुर क्रिकेट बोर्ड की गतिविधियों में भाग लेने के लिए स्वतंत्र हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) में पद संभालने के प्रतिबंध को हटा दिया। उन्हें क्रिकेट निकाय के अध्यक्ष पद से हटाए जाने के लगभग नौ साल बाद यह कदम उठाया गया। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने अपने जनवरी 2017 के आदेश में संशोधन किया, जिसमें ठाकुर को बीसीसीआई के कामकाज से जुड़े रहने से रोकने का निर्देश दिया गया था।

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ठाकुर की अर्जी को स्वीकार करते हुए, मुख्य न्यायाधीश कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने टिप्पणी की कि प्रतिबंध का उद्देश्य कभी भी आजीवन अयोग्यता के रूप में कार्य करना नहीं था। अपने आदेश में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह प्रतिबंध लगभग नौ वर्षों तक जारी रहा और ठाकुर इस मामले में पहले ही बिना शर्त माफी मांग चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर निर्वाचन क्षेत्र से सांसद ठाकुर अब बीसीसीआई के नियमों और विनियमों के अनुसार उसके आंतरिक, प्रशासनिक और अन्य मामलों में भाग लेने के लिए स्वतंत्र हैं।

2 जनवरी 2017 को, ठाकुर को बीसीसीआई अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था क्योंकि उन्होंने क्रिकेट निकाय में संरचनात्मक और शासन संबंधी सुधारों पर न्यायमूर्ति आर. एम. लोढ़ा समिति की सिफारिशों को लागू करने से इनकार कर दिया था। 2017 के अपने आदेश में, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश टी.एस. ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने पाया था कि बीसीसीआई नेतृत्व ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनिवार्य सुधारों को लागू करने में बाधक और अवज्ञाकारी रवैया अपनाया था।

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उस समय, सर्वोच्च न्यायालय ने अनुराग ठाकुर को अध्यक्ष और अजय शिरके को सचिव के रूप में बीसीसीआई के कामकाज से तत्काल संबंध समाप्त करने का निर्देश दिया था, साथ ही ठाकुर के खिलाफ अवमानना ​​की कार्यवाही भी शुरू की थी।

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