Sambhal Violence: सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को झटका, FIR रद्द करने की मांग खारिज, गिरफ्तारी पर रहेगी रोक

By अंकित सिंह | Jan 03, 2025

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा के मुख्य आरोपी समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ मामला रद्द करने से इनकार कर दिया, जो भीड़ द्वारा एक मस्जिद सर्वेक्षण का विरोध करने के बाद भड़क गई थी। हालांकि, हाई कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि फिलहाल सांसद को गिरफ्तार न किया जाए। संभल में उस समय बड़े पैमाने पर हिंसा भड़क उठी जब सैकड़ों लोगों ने एक स्थानीय अदालत द्वारा एक याचिका पर दिए गए सर्वेक्षण का विरोध किया, जिसमें दावा किया गया था कि मुगलकालीन शाही जामा मस्जिद के निर्माण के लिए एक मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया था। हिंसा में चार लोगों की मौत हो गई थी।

इसे भी पढ़ें: कर्नाटक में बसों के किराए में 15 फीसदी की बढ़ोतरी, BJP बोली- यह कांग्रेस का खटा खट लूट मॉडल

पीठ ने कहा कि सांसद के खिलाफ दर्ज आरोपों में सात साल से कम की सजा का प्रावधान है और पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए जांच दल के सामने पेश होने के लिए नोटिस जारी कर सकती है। हाईकोर्ट ने सांसद को जांच में सहयोग करने का भी निर्देश दिया। मामले में कई एफआईआर दर्ज की गई हैं और अब तक 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बर्क के अलावा स्थानीय विधायक इकबाल महमूद के बेटे सोहेल इकबाल भी आरोपी हैं।

प्रमुख खबरें

Uttar Pradesh Heavy Storm | उत्तर प्रदेश में कुदरत का कहर! आंधी-तूफान और बारिश ने ली 111 जानें, सीएम योगी ने राहत कार्यों के लिए झोंकी ताकत

Instagram का नया Instants Feature: अब Photos होंगी Auto-Delete, कोई नहीं ले पाएगा Screenshot!

Google का Game-Changer अपडेट: 25 करोड़ कारों में Android Auto बदलेगा ड्राइविंग का पूरा एक्सपीरियंस

NEET Exam विवाद: China के Gaokao से क्यों सबक नहीं लेता भारत का Education System?