By अभिनय आकाश | Mar 19, 2024
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार गुट को लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनावों के लिए एनसीपी एससीपी नाम और 'तुर्रा उड़ाने वाले आदमी' के प्रतीक का उपयोग करने की अनुमति दी। अदालत ने भारतीय चुनाव आयोग को शरद पवार गुट के चुनाव चिन्ह तुरही बजाता हुए शख्स 'को आधिकारिक तौर पर बंद करने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने अजीत पवार गुट को किसी भी चुनाव प्रचार सामग्री में राकांपा संस्थापक शरद पवार के नाम या तस्वीर का उपयोग करने से भी रोक दिया।
शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी विभाजित हो गई थी। चुनाव आयोग ने उपमुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट को असली एनसीपी बताते हुए चुनाव चिन्ह दे दिया था। चुनाव आयोग ने शरद पवार को तुरही बजाते हुए शख्स का निशान दिया।