कनिमोई के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई पर SC ने लगाई रोक

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jan 30, 2020

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने 2019 में संपन्न लोकसभा चुनाव में द्रमुक नेता कनिमोई करुणानिधि के, तमिलनाडु की थूथुकुड़ी संसदीय सीट से निर्वाचन को चुनौती देते हुए डाली गई याचिका पर मद्रास उच्च न्यायालय में सुनवाई पर बृहस्पतिवार को रोक लगा दी। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्य कांत ने द्रमुक नेता के वकील की तरफ से पेश किए गए तथ्यों पर विचार किया और मद्रास उच्च न्यायालय में चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी।

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कनिमोई ने 2019 में थूथुकुड़ी क्षेत्र से चुनाव लड़ा था और उनके निर्वाचन को एक मतदाता ए सनातन कुमार ने चुनौती दी थी। मतदाता ने कहा था कि कनिमोई ने पारिवारिक संपत्ति का खुलासा करते हुए अपने चुनावी हलफनामे में अपने पति के पैन नंबर का जिक्र नहीं किया था। मद्रास उच्च न्यायालय ने पहले कनिमोई की अपील खारिज कर दी थी जिसमें उन्होंने एक मतदाता और एक भाजपा नेता की, उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर रोक लगाने की मांग की थी।

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कनिमोई की याचिका खारिज करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा था कि चुनाव याचिकाकर्ता को अपने दावे के संबंध में सबूत पेश करने के लिए एक मौका जरूर दिया जाना चाहिए। वहीं द्रमुक नेता ने कहा कि उनके पति एनआरआई हैं जो सिंगापुर में रहते हैं। उनके पास न तो पैनकार्ड है और न ही भारत में वह आयकर जमा करते हैं। कनिमोई ने चुनाव में अपने चिर प्रतिद्वंद्वी, भाजपा नेता तमिलिसाई सुंदरराजन को हराया था। सुंदरराजन फिलहाल तेलंगाना की राज्यपाल हैं। वहीं एक अन्य याचिका कनिमोई के खिलाफ सुंदरराजन ने दायर की थी लेकिन उन्होंने तेलंगाना की राज्यपाल बनने के बाद अपनी याचिका वापस ले ली।

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