By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | May 23, 2019
नयी दिल्ली। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने ऐसी कंपनियों के लिए पुनर्खरीद नियमों में बदलाव का प्रस्ताव किया है जिन्होंने गैर बैंकिंग वित्तीय कारोबार (एनबीएफसी) और आवास वित्त कारोबार की इकाइयां (एचएफसी) बना रखी हैं। इस बारे में एक परिचर्चा पत्र जारी कर प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद से संबंधित स्थितियों की समीक्षा के बारे में सुझाव मांगे गए हैं।
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सेबी की प्राथमिक बाजार सलाहकार समिति (पीएमएसी) ने ऐसे कंपनियों के शेयर पुनर्खरीद के बारे में कुछ सिफारिशें की हैं जिनकी अनुषंगी इकाइयां एनबीएफसी और एचएफसी हैं। परिचर्चा पत्र के अनुसार समिति ने प्रस्ताव किया है कि पुनर्खरीद के बाद पूरे समूह का एकीकृत का ऋण उसके चुकता पूंजी तथा मुक्त आरक्षित धन से दो गुना से अधिक न हो। इनमें वे अनुषंगियां शामिल नहीं हैं जो नियमन के दायरे में हैं और एएए रेटिंग वीली हैं।