तो रूस से तेल लेना भी बंद कर दें? इजरायल को हथियार देने से रोकने की मांग वाली याचिका पर जानें SC ने क्या कहा

By अभिनय आकाश | Sep 09, 2024

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें गाजा में युद्ध लड़ रहे इजराइल को हथियारों और सैन्य उपकरणों के निर्यात को रोकने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग की गई थी, यह कहते हुए कि अदालत देश की विदेश नीति के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकती है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि इजरायल को हथियारों और उपकरणों के निर्यात में शामिल भारतीय कंपनियों पर अनुबंध संबंधी दायित्वों के उल्लंघन के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है और इसलिए उन्हें आपूर्ति करने से नहीं रोका जा सकता है।

इसे भी पढ़ें: UP के 69 हजार शिक्षक भर्ती से जुड़ी बड़ी खबर, हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी रोक

वकील प्रशांत भूषण के माध्यम से अशोक कुमार शर्मा और अन्य द्वारा एक जनहित याचिका दायर की गई थी जिसमें केंद्र को लाइसेंस रद्द करने और इज़राइल को हथियार और अन्य सैन्य उपकरण निर्यात करने वाली भारतीय कंपनियों को नए लाइसेंस न देने का निर्देश देने की मांग की गई थी। गाजा पर इजराइल के युद्ध के कारण हजारों फिलिस्तीनियों की हत्या हुई है। इससे पहले, एक अभूतपूर्व हमले में हमास के बंदूकधारियों ने 7 अक्टूबर, 2023 को गाजा की सीमा पार करके इज़राइल में धावा बोल दिया और लगभग 1,200 लोगों की हत्या कर दी।

प्रमुख खबरें

गौमूत्र पिलाया... बहू के चौकाने वाले खुलासों के बाद ShivSena UBT के Vinayak Raut की बढ़ी मुश्किलें

SIM एक्टिव रखने की टेंशन खत्म! Jio का यह सस्ता Recharge Plan है बेस्ट ऑप्शन

Sawan 2026 Calendar: शिव का प्रिय महीना कब होगा शुरू? जानें सावन सोमवार व्रत की पूरी Dates.

India की बुलबुल S. Janaki का निधन, Mohanlal से Mammootty तक Film Industry ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि