By अभिनय आकाश | May 24, 2025
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि 2021 में होने वाली कैडर समीक्षा को छह महीने की अवधि के भीतर आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और एसएसबी सहित सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) में किया जाए। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने शुक्रवार को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को कैडर समीक्षा और मौजूदा सेवा/भर्ती नियमों के संशोधन के संबंध में गृह मंत्रालय से कार्रवाई रिपोर्ट प्राप्त होने के तीन महीने के भीतर उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया।
इससे सीएपीएफ के प्रशासनिक ढांचे के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रिया में सीएपीएफ से संबंधित कैडर अधिकारियों की भागीदारी की भावना आएगी, जिससे कैडर अधिकारियों की लंबे समय से चली आ रही शिकायतें दूर होंगी। पीठ ने सीमाओं पर और देश के भीतर राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने में सीएपीएफ की आवश्यक भूमिका पर जोर दिया। इसने सीएपीएफ की तैनाती में शामिल जटिलताओं को स्वीकार किया, विशेष रूप से राज्य सरकारों और स्थानीय पुलिस बलों के साथ समन्वय के संदर्भ में। अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार का मानना है कि प्रत्येक सीएपीएफ के अद्वितीय चरित्र को बनाए रखने के लिए आईपीएस अधिकारियों की उपस्थिति आवश्यक है।